पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सैनी को राहत, 27 तक गिरफ्तारी पर रोक

punjabkesari.in Wednesday, Aug 26, 2020 - 08:52 AM (IST)

मोहाली(नियामियां): बहुचर्चित बलवंत सिंह मुल्तानी अगवा और कत्ल मामले में पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी को गिरफ्तारी से 2 दिन की राहत मिल गई है। मोहाली के एडीशनल जिला एवं सैशन जज संजय अग्निहोत्री ने सैनी की पटीशन पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर 27 अगस्त तक रोक लगा दी है।

उल्लेखनीय है कि मामले में 6 मई को आई.पी.सी. की धारा 364, 201, 334, 330, 219, 120 बी के तहत दर्ज एफ.आई.आर. में चंडीगढ़ पुलिस के 2 पूर्व अधिकारियों जगीर सिंह और कुलदीप सिंह ने इस केस में सुमेध सैनी के खिलाफ वायदा माफ गवाह बनते हुए अदालत में अपने बयान दर्ज करवाए थे। इसके बाद सरकारी पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मोहाली की ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास रसवीन कौर की अदालत ने सैनी के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. में आई.पी.सी. की धारा-302 को शामिल करने के आदेश जारी किए थे और कहा था कि इस मामले में पूर्व डी.जी.पी. सैनी को गिरफ्तार करने से पहले उसको 3 दिनों का पहले नोटिस दिया जाए।

इस मामले में धारा-302 शामिल होने के बाद इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने पूर्व डी.जी.पी. को गिरफ्तारी से संबंधित 3 दिनों का पहले नोटिस दिया था। इसके बाद पहले से ही अंतरिम जमानत पर चल रहे पूर्व डी.जी.पी. की तरफ से मोहाली की अदालत में अर्जी दाखिल करके गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस संबंधित मंगलवार को मोहाली के एडीशनल जिला और सैशन जज संजय अग्निहोत्री ने दोनों धड़ों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सैनी की गिरफ्तारी पर 27 अगस्त तक रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

Vatika