खैहरा को राहत: हाईकोर्ट ने किया ED की याचिका को खारिज

punjabkesari.in Wednesday, Dec 15, 2021 - 09:42 AM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): ड्रग स्मगलिंग, पासपोर्ट घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी बनाए गए विधायक सुखपाल सिंह खैहरा का रिमांड खत्म होने के बाद ई.डी. ने मोहाली की कोर्ट से सुखपाल सिंह खैहरा का और रिमांड मांगा था पर मोहाली की कोर्ट ने रिमांड देने से इंकार कर दिया था। मोहाली कोर्ट के उक्त आदेशों को ई.डी. ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने रिजर्व रखे आदेश आज जारी करते हुए ई.डी. की याचिका खारिज कर सुखपाल खैहरा को राहत दी है।

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ई.डी. ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वह ड्रग मामले और मनी लांडरिंग मामले में खैहरा से और पूछताछ करना चाहते हैं। खैहरा की चल और अचल जायदादों की पड़ताल भी करनी है पर मोहाली कोर्ट ने सुखपाल खैहरा का रिमांड नहीं दिया, जिसके चलते जांच आगे नहीं बढ़ सकी। हाईकोर्ट ने ई.डी. की रिमांड की याचिका ठुकराते हुए उसे खारिज कर दिया है। 

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News Editor

Kalash