राम रहीम को राहत, हाईकोर्ट ने प्रोडक्शन रिमांड को लेकर सुनाया यह फैसला

punjabkesari.in Tuesday, May 03, 2022 - 10:45 AM (IST)

चंडीगढ़ (रमेश हांडा): श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को लेकर पंजाब में दर्ज 3 मामलों में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का भी नाम दर्ज है। एक मामले में पंजाब पुलिस गुरमीत राम रहीम को सुनारिया जेल से प्रोडक्शन रिमांड पर लाकर फरीदकोट की अदालत में पेश कर उनसे पूछताछ करने के लिए रिमांड लेना चाहती थी लेकिन पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस के मंसूबों पर पानी फेरते हुए गुरमीत राम रहीम का प्रोडक्शन वारंट देने से साफ इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बेअदबी से जुड़े सभी 3 मामलों में पुलिस को जो भी पूछताछ करनी या कोर्ट में पेशी होनी है वह जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। 

सुरक्षा को हो सकता है खतरा
डेरा प्रमुख की वकील कनिका आहूजा ने बताया कि बेअदबी मामलों की 3 एफ.आई.आर. पंजाब पुलिस ने दर्ज की है, जिनमें एफ.आई.आर. नंबर 63 ,117 व 128 शामिल हैं। एफ.आई.आर.  नंबर 63 में जिला अदालत ने राम रहीम के प्रोडक्शन वारंट जारी किए थे जिसे हाईकोर्ट पहले ही स्टे कर चुका है। 

ऐसे में अब एक अन्य एफ.आई.आर. में प्रोडक्शन वारंट मांगने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। याची पक्ष ने राम रहीम को साजिशन मामलों में लिप्त करने की बात कोर्ट में कही और उनकी सुरक्षा का हवाला भी दिया। कोर्ट ने माना कि फरीदकोट और सुनारिया जेल के बीच 300 किलोमीटर से अधिक का रास्ता है। ऐसे में राम रहीम की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने सपष्ट किया कि पुलिस या कोर्ट ने राम रहीम के संबंध में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है या चार्ज फ्रेम करने हैं, उसके लिए दस्तावेज रोहतक की कोर्ट को भेजे जाएंगे, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही सुनवाई आगे बढ़ेगी। इससे पहले कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी से बाहर माना था क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से किसी भी मामले में दोषी या आरोपी नहीं पाए गए हालांकि गुरमीत राम रहीम दो साध्वियों से रेप केस में और दो हत्याओं के केस में जेल में सजा काट रहे हैं और कई मामलों में ट्रायल चल रहा है।

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News Editor

Kalash