बुलेट साइलैंसरों के चालान पर रिपीट ऑफैंडर्स का कोर्ट न्यूनतम हजार रुपए करे चालान: हाईकोर्ट

punjabkesari.in Friday, Apr 20, 2018 - 12:22 PM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): चंडीगढ़ की सड़कों पर डुग-डुग की तेज आवाज और पटाखे बजाने वाले साइलैंसरों वाले बुलेट मोटरसाइकिलों पर नकेल कसने के लिए हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर वीरवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि बीच में कुछ समय के लिए बुलेट मोटरसाइकिलों की तेज आवाज में कमी आई थी मगर फिर से यह शोर होने लगा है। 


यही कारण है कि वह केस का निपटारा नहीं कर रही। वहीं हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों पर लाई गई बुलेट मोटरसाइकिल साइलैंसरों के चालानों की फाइल्स हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वापस करते हुए आदेश दिए कि संबंधित ऑफैंस को एक बार से अधिक (रिपीट) अंजाम देने पर न्यूनतम 1 हजार रुपए चालान करें। यह सीमा 2 हजार रुपए तक है। वहीं साइलैंसरों के पहली बार के चालान की सीमा 1 हजार रुपए तक है जिस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की विवेक शक्ति है कि वह कितने का चालान करती है। इससे पहले यू.टी. काऊंसिल ने हाईकोर्ट को बताया था कि ट्रैफिक पुलिस तो नियमों के तहत ही चालान करती है मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 200-300 रुपए में संबंधित ऑफैंस का चालान छूट जाता है।  हाईकोर्ट ने इस मामले में रिपीट ऑफैंडर्स की जानकारी प्रदान करने के आदेश भी जारी किए हैं। अगली सुनवाई 22 मई को होगी। 

Sonia Goswami