60 दिनों के लिए लगी पाबंदी! अब नहीं कर पाएंगे ये काम
punjabkesari.in Saturday, Sep 20, 2025 - 02:49 PM (IST)

चंडीगढ़ (मनप्रीत): जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने त्योहारों से पहले कानून-व्यवस्था और जन सुरक्षा के मद्देनजर हथियार लेकर चलने पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश 23 सितंबर की मध्यरात्रि से 21 नवंबर तक लागू रहेंगे।
इसके तहत कोई भी व्यक्ति बंदूक, घातक हथियार, लाठी, भाले, चाकू, लोहे से बने घातक हथियार नहीं ले जा सकेगा। हालांकि पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को इससे छूट रहेगी। हालांकि वे ड्यूटी के दौरान वर्दी में हों और उनके पास पहचान पत्र और अधिकृत परमिट है। वहीं जिनके पास जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति या लाइसेंस है, उन पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।
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