Punjab: 13 October शाम 4 बजे से 15 October तक लगी पाबंदी, बंद रहेंगी ये दुकानें

punjabkesari.in Saturday, Oct 12, 2024 - 11:37 AM (IST)

जालंधर: जिला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एन.एस.) 2023 की धारा 163 के तहत पंचायत चुनाव दौरान जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने, स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए है।

जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जिला जांलधर के अधिकार क्षेत्र में जहां पचांयती चुनाव करवाए जा रहे है वहां 13 अक्तूबर से लेकर 15 अक्तूबर मतदान खत्म होने तक 5 लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने आदेशों में कहा कि डोर-टू-डोर अभियान के तहत 48 घंटे के दौरान केवल 4 व्यक्तियों के समूह के साथ घर-घर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, पदाधिकारी अथवा पार्टी कार्यकर्त्ता, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता नहीं हैं, उन्हें 13 अक्तूबर शाम 4 बजे से लेकर 15 अक्तूबर को मतदान समाप्त होने तक निर्वाचन क्षेत्र खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि 15 अक्तूबर को मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी राजनीतिक दल प्रचार नहीं करेगा।

पंचायत चुनाव वाले गांवों में 15 अक्तूबर को ठेके और अहाते बंद रहेंगे
जिला 
मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने जिला जालंधर की सीमा के भीतर आने वाले गांवों में जहां भी पंचायत चुनाव होने हैं, वहां 15 अक्तूबर को शराब की दुकानें व परिसर बंद रखने के आदेश जारी किए है। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इन गावों में स्थित होटल, रैस्टोरैंट अथवा क्लबों में शराब नहीं परोसी जाएगी और न ही कोई व्यक्ति शराब का स्टॉक करेगा।


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Vatika

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