शहर में 11 अप्रैल तक 100 मीटर दायरे में लग गई पाबंदी, सख्त आदेश जारी
punjabkesari.in Tuesday, Feb 17, 2026 - 03:26 PM (IST)
बठिंडा (विजय) : जिला मेजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमाओं के अंदर बनाए गए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी हैं।
उनके आदेश के अनुसार पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के चेयरमैन के पत्र के अनुसार पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की फरवरी/मार्च 2026 (ओपन स्कूल सहित) की सालाना परीक्षाएं 17 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक करवाई जाएंगी।
इसी तरह सैंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन के लेटर के मुताबिक सी.बी.एस.ई. बोर्ड फरवरी/मार्च के लिए क्लास 10वीं और 12वीं की सालाना परीक्षाएं 17 फरवरी से 11 अप्रैल तक करवा रहा है। ये आदेश 17 फरवरी से 11 अप्रैल तक लागू रहेंगे।
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