4 वर्ष पहले हुआ सड़क हादसा मामलाः अदालत ने सुनाया परिवार के हक में फैसला

punjabkesari.in Tuesday, Apr 05, 2022 - 04:19 PM (IST)

चंडीगढ़ (सन्दीप): 4 वर्ष पहले जीरकपुर में घटे सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मनीष के परिवार के लिए एम.ए.सी.टी. (मोटर एक्सीडेंट दावा ट्रिब्यूनल) ने 35.35 लाख रुपए दावा दिए जाने का फैसला सुनाया है। उसके परिवार की तरफ से दावा पटीशन फाइल की गई थी। दर्ज पटीशन में परिवार की तरफ से कहा था कि मनीष जीरकपुर की एक निजी कंपनी में बतौर सीनियर मर्चेंडाइजर काम करता था। वह 33 हजार रुपए महीनेवार कमाई करता था। उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। परिवार ने अदालत से दावा पटीशन दर्ज कर कर 80 लाख रुपए दावा दिए जाने की मांग की थी। अदालत ने सभी हालात को ध्यान में रखते हुए परिवार को 35.35 लाख रुपए दावा दिए जाने का फैसला सुनाया।

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यह था मामला
जानकारी अनुसार 18 फरवरी, 2018 की रात मनीष अपनी कंपनी का एक प्रोग्राम अटेंड करके राजपुरा से जीरकपुर की तरफ आ रहा था। वह अपने दोस्त के साथ कार में था। कार उसका दोस्त चला रहा था। जैसे ही वह जीरकपुर के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को चपेट में ले लिया। ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। इस हादसे में मनीष और उसका दोस्त बुरी तरह घायल हो गए थे। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मनीष ने दम तोड़ दिया था। सबंधित थाना पुलिस ने मुलजिम ट्रक चालक खिलाफ बनती आपराधिक धारा के अंतर्गत केस दर्ज किया था। 

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News Editor

Urmila