RTO के बिना रोडवेज अधिकारियों ने नाजायज बसों पर की बड़ी कार्यवाही

punjabkesari.in Wednesday, Apr 06, 2022 - 11:57 AM (IST)

जालंधर (पुनीत): रोडवेज के अधिकारी के पास अलग से बाहर बसों की चैकिंग करने की पावर नहीं थी परन्तु पिछली सरकार ने जाते-जाते रोडवेज के जी.एम. को अलग से 500 मीटर तक कार्यवाही करने की पावर सौंपी थी जिसका प्रयोग आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद शुरू हुई है। इस क्रम में मंगलवार रोडवेज के आधिकारियों ने एक्शन लेते स्लीपर क्लास 2 बसों खिलाफ कार्यवाही करते 37 हजार रुपए जुर्माना किया है जबकि एक बस को इम्पाऊंड भी किया गया जिसको बाद में कागजात दिखाने पर छोड़ दिया गया।

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यह पूरी कार्यवाही आर.टी.ओ. (रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) के बिना की गई जबकि इससे पहले बसों पर कार्यवाही करने के लिए रोडवेज के आधिकारियों की तरफ से आर.टी.ओ. को सूचित किया जाता था। हर समय आर.टी.ओ. मुहैया नहीं होते थे इसलिए आर.टी.ओ. समय निकाल कर आते थे तो नाजायज बसों खिलाफ कार्यवाही शुरू हो पाती थी। इस कारण जी.एम. को 500 मीटर तक कार्यवाही करने के अधिकार दिए गए हैं। 

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News Editor

Urmila