विभाग के कुछ नियमों ने टैक्सी चालक कर रखे हैं बेहाल : संदीप, भूपेश

punjabkesari.in Tuesday, Oct 01, 2019 - 08:51 AM (IST)

जालंधर(चोपड़ा): एक तरफ पंजाब के सरकारी विभागों की भांति रिजनल ट्रांसपोर्ट विभाग को भी ऑनलाइन किया जा चुका है जिसके तहत वाहनों की रजिस्ट्रेशन, लाइसैंस, ट्रांसफर, टैक्स अदायगी सहित सभी कामों को ऑनलाइन अंजाम दिया जाता है, परंतु दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट विभाग के कुछ अटपटे नियमों ने टैक्सी चालकों को बेहाल कर रखा है। ऐसे ही एक नियम की जानकारी देते हुए आर.टी.आई. एक्टिविस्टों संदीप खोसला व भूपेश सुगंध ने कहा कि पंजाब में पी.बी.-01 नंबर की सैंकड़ों टैक्सियां सड़कों पर विचरती हैं, परंतु इस सीरीज में अगर किसी भी टैक्सी मालिक ने अपने वाहन का रोड टैक्स भरना है तो उसे चंडीगढ़ जाकर ही इसे जमा करवाना पड़ता है। 

ट्रांसपोर्ट विभाग के नियम के मुताबिक हरेक  टैक्सी का रोड टैक्स तीन स्तर में जमा किया जाता है जिसमें तिमाही, छमाही व वार्षिक टैक्स जमा करवाने का प्रावधान रखा गया है। टैक्सी चालकों को हर बार चंडीगढ़ जाकर विभाग से कोड हासिल करना पड़ता है जिसके जरिए ही टैक्स जमा करवाया जा सकता है। संदीप व भूपेश ने कहा कि चंडीगढ़ आने-जाने में टैक्सी वालों का जहां सारा दिन खराब होता है, वहीं टैक्स जमा करवाने पर ही हजारों रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले से उन्होंने ट्रांसपोर्ट मंत्री अरुणा चौधरी को पत्र लिखकर अवगत करवाया था कि पूरे पंजाब के पी.बी.-01 वाले टैक्सी चालकों हेतु चंडीगढ़ जाने की शर्त से विभाग में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, परंतु आज तक चालकों की इस समस्या का कोई निदान नहीं हो सका है। 

संदीप व भूपेश ने बताया कि वेजल्द ही नई ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना से मुलाकात करेंगे और उनके समक्ष मांग रखेंगे कि जिस प्रकार ट्रांसपोर्ट विभाग से संबंधित अन्य काम जिला स्तर पर ऑनलाइन होते हैं, ठीक उसी प्रकार टैक्सी मालिकों की परेशानियों को देखते हुए सरकार उनके रोड टैक्स को भी चंडीगढ़ की बजाय संबंधित जिलों में जमा करने के आदेश जारी करे।

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Sunita sarangal