स्व-रोजगार के लिए कर्ज निर्धारित समय सीमा के नियमों में होगा संशोधन : धर्मसोत

punjabkesari.in Wednesday, Dec 11, 2019 - 11:01 AM (IST)

चंडीगढ़(कमल): पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने प्रदेश के पिछड़ी श्रणियों, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ संबंधित नौजवानों को स्व-रोजगार के लिए दिए जाते कर्ज की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया है। यहां एस.सी. और बी.सी. निगमों के उच्च अधिकारियों के साथ की समीक्षा मीटिंग दौरान धर्मसोत ने कहा कि पिछड़ी श्रेणियों, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ संबंधित नौजवानों को स्व-रोजगार शुरू करने के लिए कर्ज निर्धारित समय सीमा में देने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। 


उन्होंने कहा कि अब जिला स्तर पर जिला भलाई अधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति को 1 लाख तक के विभिन्न कर्जे पास करने का अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को उन कर्जदारों के कर्जे माफ करने संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी कहा, जिनकी मौत हो चुकी है। वर्णनीय है कि पिछड़ी श्रेणियां भू-विकास और वित्त निगम (बैकफिको)और एस.सी. निगम की तरफ से सीधा कर्ज स्कीम के अंतर्गत 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर 50 हजार से 1 लाख तक का कर्ज मुहैया करवाया जाता है।

यह कर्ज डेरी फाॄमग (3-5 पशु), पोल्ट्री फार्मिंग, सब्जियां उगाना, शहद की मक्खी पालन के लिए, कारपैंटरी /फर्नीचर /लुहार का काम, आटा चक्की /कोहलू, ऑटो रिक्शा (पैसैंजर /ढुलाई), जनरल स्टोर (करियाना /केटल /पोल्ट्री फीड), हार्डवेयर स्टोर (सैनेटरी और बिल्डिंग मैटीरियल, लोहा आदि), कपड़ा /रैडिमेड गारमैंट शॉप, किताबें /स्टेशनरी की दुकान, फोटो स्टेट मशीन, टेलरिंग, कृषि के यंत्रों के लिए (फैब्रिकेशन),ऑटो मोबाइल रिपेयर /स्पेयर पार्ट्स शॉप, इलैक्ट्रोनिक्स /इलैक्ट्रिकल सेल और रिपेयर, फैब्रिकेशन यूनिट, फोटोग्राफी और वीडीयोग्राफी, हौजरी यूनिट, स्माल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट (कोई भी सामान बनाने का कारोबार) आदि पेशे शुरू करने के लिए जा सकते हैं। बैकङ्क्षफको और एस.सी. निगम/ कारपोरेशन से कर्ज लेने के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

swetha

Recommended News

Related News