मेडिकल नशे पर प्रशासन सख्त, Pregabalin 75 MG से अधिक की बिक्री पर पाबंदी
punjabkesari.in Friday, Sep 04, 2026 - 11:42 AM (IST)
फाजिल्का: फाजिल्का की जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर ने जिले में Pregabalin 75 MG से अधिक मात्रा वाले कैप्सूल/टैबलेट की बिक्री और स्टॉक करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा।
आदेश के अनुसार, दवा बेचते समय केमिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर अपनी मुहर लगानी होगी। साथ ही केमिस्ट की फर्म का नाम, दवा देने की तारीख और दी गई टैबलेट की संख्या भी दर्ज करनी होगी। यह कार्रवाई सिविल सर्जन फाजिल्का की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ लोग Pregabalin कैप्सूल का कथित तौर पर मेडिकल नशे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को देखते हुए इसकी बिक्री पर सख्ती की मांग की गई थी।
जारी आदेश के मुताबिक थोक विक्रेता, रिटेलर, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर संचालक, अस्पतालों के अंदर की फार्मेसी या कोई अन्य व्यक्ति वैध मूल प्रिस्क्रिप्शन के बिना Pregabalin 75 MG की दवा नहीं बेच सकेगा।

