सांसद संतोख चौधरी व विक्रमजीत चौधरी पर NRI महिला ने लगाए जमीन पर कब्जा करने के अारोप

punjabkesari.in Saturday, Mar 31, 2018 - 09:58 PM (IST)

जांलधर(चोपड़ा): सांसद संतोख सिंह चौधरी, उनके पुत्र व प्रदेश कांग्रेस के महासचिव विक्रमजीत सिंह चौधरी की शह पर जांलधर से कांग्रेस नेता व पार्षद पति माईक खोसला व कुछ प्राप्र्टी डीलरोंं पर गोराया की एनआरआई महिला ने उनकी जमीन पर कब्जा करने तथा उसके परिवार को धमकियां देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। 

आज प्रैस क्लब में एक पत्रकारवात्र्ता के दौरान कैनेड़ा की एनआरआई महिला सुखविंदर कौर सहोता पत्नी स्व. महेन्द्र सिंह सहोता वासी दिलबाग कालौनी गोराया ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह से इंसाफ की दुहाई लगाते हुए उनकी जमीन वापीस दिलवाने की मांग की है। एन.आर.आई महिला सुखविन्द्र ने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में कै. अमरेन्द्र, डी.जी.पी. पंजाब व एन.आर.आई सभा को दोषियों के खिलाफ एक शिकायत पत्र भी लिखा है। उन्होंने बाताया कि राजनैतिक प्रभाव के चलते उनकी किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई उल्टा उसके परिवार को झूठे केस में फंसाने के लिए धमकाया जा रहा है। 

एन.आर.आई सुखविन्द्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके  पति महेन्द्र सिंह ने वर्ष 2010 में गोराया के बड़ा पिड़ रोड़ पर 62 मरले जमीन जोगिंदर सिंह से खरीदी थी। जिसकी रजिस्ट्री भी वर्ष 2010 में उनके पति के नाम हुई थी और प्लाट की चारदीवारी करवाकर कब्जा उन्हें दे दिया गया था। सुखविन्द्र ने बताया कि वर्ष 2013 में उनका सारा परिवार विदेश चला गया। जिसके बाद शिवदेव सिंह पुत्र हरी रछपाल सिंह, जगदेव सिंह, हरप्रीत सिंह, गुरप्रीत कौर वासी दिलबाग कालोनी गोराया ने उनकी जमीन हड़पने की साजिश रचते हुए माननीय सिविल कोर्ट फिल्लौर में मेरे पति महेन्द्र सिंह के खिलाफ केस कर दिया। अदालत ने केस का फैंसला महेन्द्र ंिसह के पक्ष में दिया जिसके उपरांत चारो भाई-बहन ने इस केस की अपील जिला सैशन जज, जालंधर की अदालत में की जोकि अभी तक विचारअधीन है। लेकिन इसके बावजूद पार्षद माईक खोसला, प्रापर्टी डीलर हरनीत सिंह फगवाड़ा ने उनकी जमीन को आगे बेचने की खातिर सांसद संतोख सिंह चौधरी व विक्रमजीत सिंह चौधरी की राजनैतिक दखलअंदाजी से असमाजिक तत्वों के साथ उनके प्लाट की चारदीवारी को गिरा कर कब्जा कर लिया है। वहां बिना कोई नक्शा पास करवाए कमरे बनाए जा रहे है। सुखजिन्द्र ने बताया कि जब वह विदेश में थे तब 16 जनवरी 2018 को मेरे पति महेन्द्र सिंह की कैनेड़ा में मौत हो गई थी। जिन्होनें अपनी जमीन का मुख्तियारनामा सर्बजीत सिंह पुत्र अमरीक सिंह वासी रूड़का खुर्द को दिया हुआ था। जो मुख्तियारनामा अब खत्म हो गया है। 

सुखविन्द्र ने कहा कि उनकी जमीन पर फरवरी 2018 में दोषियों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि अपनी जमीन पर हो रहे नाजायज कब्जे व गुड़ागर्दी के खिलाफ कईं बार थाना गोराया में शिकायत की। पुलिस उन्हें इस बारे में सांसद संतोख चौधरी से बात करने को कहती रही। जिसके चलते वह खुद कैनेड़ा से वापिस आई है। यहां आकर वह एसएसपी जांलधर देहाती को भी शिकायत दे चुकी है। लेकिन सांसद चौधरी संतोख सिंह व विक्रमजीत चौधरी द्वारा अपनी राजनैतिक पावर के चलते पुलिस पर दबाव बनाया हुआ है। कोई सुनवाई न होते उन्होंने इस संदर्भ मेंमाननीय पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में रिट भी दायर की है। 

सुखविन्द्र को नही जानता, प्राप्र्टी के झगड़े से नही है कोई लेना-देना: सांसद संतोख चौधरी

इस संदर्भ में सांसद संतोख चौधरी ने कहा कि वह सुखविन्द्र कौर को जानते तक नहीं है और न ही उनका उक्त प्राप्र्टी से कोई लेना-देना है। सांसद चौधरी ने कहा कि वह और उनका पुत्र विक्रम चौधरी तो ऐसे गलत काम होने से रोकते हैं। उन्होंने कहा कि सुखविन्द्र कौर के लगाए सभी आरोप निराधार है। सांसद संतोख ने कहा कि पुलिस अधिकारियों पर उनका कोई दवाब नहीं है, कानून अपना काम पूरी निष्पक्षता से करेगा और एन.आर.आई की जमीन पर कब्जा करने के मामले में अगर कोई सच्चाई हुई तो दोषी के खिलाफ कानून आवश्य कार्रवाई करेगा। इस बारे में जब विक्रमजीत चौधरी का पक्ष जानना चाहा तो उनसे संपर्कनहीं हो सका। 

दोस्त की जमीन होने के कारण केवल उसकी स्र्पोट को गया: माईक खोसला
पार्षद पति माईक खोसला ने बताया कि उक्त जमीन से उसका कोई प्रर्सनल संबध नहीं है। माईक ने बताया कि एन.आर.आई महिला जिस जमीन की मालकिन होने का दावा कर रही है वह जमीन फगवाड़ा से सबंधित मेरे एक दोस्त हरप्रीत की है। उन्होंने बताया कि हरप्रीत का परिवार पिछले 50 सालों से इस जमीन पर काबिज है और प्राप्र्टी के सभी दस्तावेज उनके नाम पर है। पिछले दिनों थाना गोराया से उसे जमीन के झगड़े के संहबध में बुलावा आने पर मैं अपने दोस्त के साथ गया था। माईक का कहना है कि थाना प्रभारी सहित पटवारी कानूनगों ने भी कागजात को सरकारी रिकार्ड के साथ मिलान करके दस्तावेज सही पाए थे। उन्होंने कहा कि झूठे आरोप लगाने वाली महिला पर धारा 420 के तहत केस दर्ज किया जाए। 

Vaneet