स्कूल फीस मामला: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

punjabkesari.in Saturday, Jul 11, 2020 - 08:19 PM (IST)

जालन्धर (धवन): कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने लॉकडाऊन के दौरान प्राइवेट स्कूलों को फीस लेने के दिए गए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सी.पी.सी. के सैक्शन-151 के तहत आर्डर 41, रूल-5 के तहत लैटर पेटैंट्स अपील (एल.पी.ए.) दायर करके राज्य सरकार ने 30 जून के एकल जज के आदेश पर न्याय की खातिर रोक लगाने की मांग की है। 

30 जून को हाईकोर्ट के एकल जज ने अपने आदेश में प्राइवेट स्कूलों को राहत देते हुए कहा था कि वह सभी प्रकार की फीस वसूल सकते हैं। चाहे उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा व कक्षाएं लगाई हैं या नहीं।  एल.पी.ए. में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों को चाहे अपने खर्चों को पूरा करने में वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने इसकी पुष्टि करने के लिए रिकार्ड में कोई भी सबूत या लिखित विवरण पेश नहीं किए। यह भी देखा गया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस तथ्य की पूरी तरह से अवहेलना की कि पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस (ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करवाने पर) वसूली के आदेश जारी किए, ताकि कोविड-19 संकट के कारण अभिभावकों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। 

एल.पी.ए. के अनुसार हाईकोर्ट के फैसले व आदेश में इस बात को चैक या वैरीफाई नहीं किया गया कि स्कूलों का वास्तविक खर्चा कितना है, जबकि उन्हें फीस वसूली के लिए कह दिया गया, इसलिए इस आदेश व फैसले से व्यावहारिक मुश्किलें पैदा हुई हैं। एल.पी.ए. में कहा गया है कि राज्य सरकार के आदेश मौजूदा आपात स्थिति से प्रभावित थे तथा यह कहा गया है कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने अन्य राज्यों की हाईकोर्ट द्वारा ऐसे मामलों में दखल न देने के लिए आदेशों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों को ही चुनौती दी गई थी, परन्तु को-ऑर्डिनेट बैंच ने मामले को सितम्बर तक स्थगित कर दिया तथा हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी।  

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