स्कूल फीस मामला: हाईकोर्ट ने 17 जुलाई तक स्थगित की सुनवाई

punjabkesari.in Wednesday, Jul 15, 2020 - 03:11 PM (IST)

चंडीगढ़: कोरोना महामारी के लॉकडाउन दौरान बंद पड़े निजी स्कूलों के प्रबंधकों और सिंगल बैंच के फ़ैसले ख़िलाफ़ पैदा हुए फ़ीस के झगड़े पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 17 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। बैंच में शामिल जस्टिस गिरिश अग्निहोत्री ने सुनवाई से साफ़ इंकार किया है। उन्होंने कहा कि वह इस मामलो में शामिल कुछ स्कूलों की पैरवी कर चुके हैं।

गौरतलब है कि लॉकडाउन दौरान बंद पड़े निजी स्कूलों के प्रबंधकों और बच्चों के माँ बाप बीच पैदा हुए फ़ीस के झगड़े पर हाईकोर्ट ने स्कूलों को दाख़िला और ट्यूशन फ़ीस वसूलने की छूट देने का निर्णय किया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट के बैंच ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन दौरान स्कूल चलाने पर आया जायज खर्चा भी वसूला जा सकता है।

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Tania pathak