पंजाब के स्कूलों के लिए जरूरी हो गया ये काम, नए Order जारी
punjabkesari.in Monday, Jan 20, 2025 - 03:46 PM (IST)
पंजाब डेस्कः पंजाब शिक्षा विभाग ने स्कूलों को नए निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत बच्चों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सुरक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है।
अब मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के बस, वैन चालकों और कंडक्टरों के लिए आंखों जांच के साथ-साथ डोप टेस्ट प्रमाण पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि कोई स्कूल निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ड्राईवरों व संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट (ईओ) प्रत्येक निजी स्कूल के प्रिंसिपल और कंडक्टर की टेस्ट रिपोर्ट लेंगे।
जानकारी के अनुसार, निजी स्कूलों के ड्राइवरों और कंडक्टरों को पुलिस वैरीफिकेशन, आंखों की जांच के साथ-साथ डोप टेस्ट प्रमाण पत्र भी जमा करवाना होगा। यह रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक स्कूल का निरीक्षण करेंगे। यदि कोई लापरवाही हुई तो स्कूल सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। यदि कोई स्कूल निर्देशों का उल्लंघन करता है तो डीसी सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत कार्रवाई करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में विभिन्न स्कूलों से रिपोर्ट भी मांगी है।