पटियाला में धारा 144 लागू, सख्त आदेश जारी

punjabkesari.in Tuesday, Jun 09, 2026 - 06:28 PM (IST)

पटियाला (बलजिंदर): एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पटियाला जिले की सीमा के अंदर कई रोक के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 6 जून, 2026 से 5 अगस्त, 2026 तक लागू रहेंगे।

जिले में विरोध, धरने और रैलियों पर रोक

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने पटियाला जिले की सीमा के अंदर धारा 144 लगा दी है। जिसके चलते किसी भी तरह के प्रदर्शन/विरोध, धरना और रैलियां करने, मीटिंग करने, नारे लगाने, पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 5 अगस्त तक लागू रहेंगे। इसके अलावा, जिले की सीमा (गांवों और शहरों) के अंदर बनी पानी की टंकियों पर किसी भी तरह के प्रदर्शन के लिए चढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है। 

नहरों में नहाने पर रोक के आदेश जारी

भाखड़ा नहर और अलग-अलग जगहों से गुजरने वाली दूसरी बड़ी और छोटी नदियों और नहरों में किसी भी जगह पर आम लोगों के नहाने और तैरने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश 6 जून 2026 से 5 अगस्त 2026 तक लागू रहेंगे।

नशीले फ्लेवर की बिक्री पर पूरी तरह रोक

किसी भी हुक्का बार, होटल/रेस्टोरेंट आदि में आने वालों को गुटखा, पान मसाला और दूसरी खाने-पीने की चीज़ें जिनमें तंबाकू और निकोटीन या नशीले पदार्थ हों या अलग-अलग फ्लेवर आदि में ये नशीले पदार्थ मिलाकर या किसी और तरीके से बेचने/परोसने और पटियाला जिले की सीमा के अंदर ऐसे हुक्का बार चलाने पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 5 अगस्त तक लागू रहेंगे।

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News Editor

Kamini

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