सेवा केंद्रों में शुरू हुई ये सेवाएं, मिलेगा लाभ
punjabkesari.in Thursday, Nov 06, 2025 - 02:52 PM (IST)
मोगा (गोपी राऊके): पंजाब सरकार ने सेवा केंद्रों में परिवहन विभाग की 56 सेवाएं शुरू कर दी हैं। उपायुक्त सागर सेतिया ने बताया कि पंजाब में फेसलेस आरटीओ सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र सहित परिवहन विभाग की 56 प्रमुख सेवाओं को पूरी तरह से फेसलैस कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब इन सेवाओं का लाभ सेवा केंद्रों या 1076 हेल्पलाइन के माध्यम से लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मोगा जिले के सभी सेवा केंद्रों में भी ये सेवाएं शुरू कर दी गई हैं।
उपायुक्त ने बताया कि पहले नागरिकों को परिवहन विभाग की सेवाओं के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था या सीधे ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था और बाद में उन्हें अपने दस्तावेजों के सत्यापन या सत्यापन के लिए आर.टी.ओ. कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ये सेवाएं सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध होंगी।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से लोगों का समय बचेगा और उन्हें बार-बार आर.टी.ओ. कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि लोगों को सेवाएं प्रदान करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सेवा केंद्र के कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। लोग हेल्पलाइन नंबर-1076 के माध्यम से घर बैठे भी परिवहन विभाग की इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नई प्रक्रिया के सुचारू क्रियान्वयन के लिए आर.टी.ओ. कार्यालय में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां लोगों को दस्तावेजों और नई प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाएगी।
प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि सेवा केंद्र में परिवहन विभाग से संबंधित किसी सेवा के लिए आवेदन करने पर संबंधित डाटा एंट्री ऑप्रेटर आवेदक के मूल दस्तावेजों की जांच करने के बाद उन्हें अपलोड करेगा। दस्तावेज अपलोड करने के बाद संबंधित सेवा के लिए अनुरोध आर.टी.ओ. कार्यालय व एस.डी.एम. कार्यालय के संबंधित क्लर्क की आई.डी. पर सत्यापन के लिए आएगा।
उनके द्वारा पूर्ण और सही अनुरोध का सत्यापन करने के बाद उसे संबंधित प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा। यदि उसमें कोई दस्तावेज गायब होगा तो वह उसे होल्ड कर देंगे और आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। आवेदक को संबंधित पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरण के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय है कि इन सुविधाओं में मुख्य रूप से लर्नर लाइसेंस, लाइसेंस पर आवासीय पता या नाम में परिवर्तन, डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जिसमें ड्राइव टैस्ट की आवश्यकता नहीं होती है।
ड्राइविंग लाइसेंस का प्रतिस्थापन, जन्मतिथि में संशोधन, लाइसेंस अर्क प्राप्त करना, कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण, लर्नर लाइसेंस की वैधता का विस्तार, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, चालक के लिए सार्वजनिक सेवा वाहन बैच जारी करना, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना, डुप्लीकेट आर.सी. के लिए आवेदन, आर.सी. पर पता परिवर्तन, वाहन के स्वामित्व में परिवर्तन के लिए आवेदन, अतिरिक्त आजीवन कर का भुगतान, किराया-खरीद समझौते का सत्यापन, वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना, किराया-खरीद समझौते का विस्तार या रद्द करना आदि शामिल हैं।
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