रजिस्टर्ड श्रमिकों की लड़कियों को शगुन स्कीम के अंतर्गत 30.78 करोड़ रुपए की राशि जारी

punjabkesari.in Sunday, Mar 15, 2020 - 12:20 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब सरकार द्वारा रजिस्टर्ड श्रमिकों की लड़कियों की शादी पर वित्तीय सहायता मुहैया करवाने के उद्देश्य से शगुन स्कीम के अंतर्गत 31,000 रुपए की राशि मुहैया करवाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक पंजाब बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्ज वैल्फेयर बोर्ड (बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड) ने 8590 लाभपात्रियों को 26.34 करोड़ और पंजाब लेबर वैल्फेयर बोर्ड (एल.डब्ल्यू. बोर्ड) द्वारा 1414 लाभपात्रियों को 4.44 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। पंजाब सरकार ने हर श्रमिक को यह सुविधा मुहैया करवाने के लिए श्रमिक के वेतन की कोई सीमा की शर्त भी नहीं रखी है। 

श्रम विभाग के बी.ओ.सी.डब्ल्यू. बोर्ड और एल.डब्ल्यू. बोर्ड के अंतर्गत  लाभ लेने के अलावा रजिस्टर्ड निर्माण और औद्योगिक श्रमिक राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं से भी लाभ ले सकता है। बोर्ड की शर्त के अनुसार लाभपात्री अधिकतम 2 लड़कियों के लिए शगुन स्कीम का लाभ ले सकता है और इसके साथ ही यदि रजिस्टर्ड लाभपात्री लड़की है, वह भी अपनी शादी के लिए लाभ ले सकती है। पहले श्रमिक लड़की की शादी की निश्चित तारीख के बाद 3 महीने के अंदर-अंदर आवेदन दे सकता था परन्तु अब लाभपात्री शगुन स्कीम लेने के लिए 6 महीने पहले भी आवेदन दे सकता है। 

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों का आॢथक व सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए वचनबद्ध है तथा राज्य के रजिस्टर्ड निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को दोनों बोर्डों की तरफ से चलाई जा रही कल्याण स्कीमों का लाभ यकीनी तौर पर मुहैया करवाने के लिए प्रयत्नशील है। 

पंजाब शहरी आवास योजना
पंजाब सरकार की शहरी आवास योजना 2017 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शहरी क्षेत्रों में मुफ्त हाऊसिंग स्कीम शुरू की गई जिसके तहत प्रथम चरण में जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम थी और दूसरे चरण में जिनकी आय 5 लाख से कम थी, को मुफ्त हाऊसिंग सुविधा के अधीन घर देने की योजना बनाई गई। इसके अतिरिक्त विकास अथॉर्टियों, नगर सुधार ट्रस्टों एवं नगर निगमों द्वारा कर्मचारियों के लिए को-ऑप्रेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटीज के आरक्षित मूल्यों पर घर देने की योजना तैयार की गई। पंजाब सरकार द्वारा 1984 के दंगा पीड़ितों और आतंकवाद पीड़ित परिवारों के लिए भी अर्बन एस्टेट्स, नगर सुधार ट्रस्टों, पैप्सुटांगशिप, विकास बोर्ड के अंतर्गत प्लाटों और घरों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षित कोटा रखा गया है। 

Edited By

Sunita sarangal