अमृतसर में अब दिन भर खुल सकेंगी दुकानें

punjabkesari.in Friday, May 15, 2020 - 08:23 PM (IST)

अमृतसरः अमृतसर जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस ‘कोविड-19' के मद्देनजर जिले में लगाए गए कर्फ्यू दौरान दुकानदारों को सुबह सात बजे से शाम को छह बजे तक सशर्त दुकानें खोलने की अनुमति दी है। जिला मजिस्ट्रेट शिवदुलार सिंह ढिल्लो ने आदेश जारी कर कहा कि जो दुकानें और संस्थान पहले सुबह सात बजे से अपराह्न तीन बजे तक खुलते थे। वह अब शाम को छह बजे तक खुले रह सकते हैं। 

उन्होंने बताया कि कर्फ्यू दौरान कुछ दुकानों को सूचीबद्ध समय मुताबिक खोलने की अनुमति दी हुई है। इसके अलावा होम डिलीवरी देने वाले और ई-कॉमर्स कंपनियां रात आठ बजे तक कार्य कर सकेंगे। ढिल्लो ने कहा कि स्पा, जिम, पार्लर, सिनेमा, शॉपिंग माल, बैंक्विट हाल आदि अभी बंद ही रहेंगे।

Mohit