सिद्धू जेल में से एक साल से पहले भी आ सकते हैं बाहर, जानें कैसे

punjabkesari.in Saturday, May 21, 2022 - 01:40 PM (IST)

पटियालाः जेल सुपरिंटेंडेंट को दोषी की सजा कम करने की छूट होती है। यह तभी होता है जब यदि जेल में कैदियों का व्यवहार व रवैया अच्छा होगा तो उनकी सजा कम हो सकती है। इसी के चलते यह भी बात की जा रही है कि यदि सिद्धू का जेल में रवैया, व्यवहार अच्छा रहा तो उनकी एक साल की सजा कम होकर 8 महीनों में तबदील हो सकती है। अच्छे व्यवहार के चलते पंजाब सरकार की ओर से सिद्धू को छूट व माफी दी जा सकती है  परंतु यह छूट राजनीतिक सहमति के साथ दी जाती है। अनुशासनिक नियम तोड़ने वाले कैदियों को छोड़ कर अन्य कैदियों को जेल सुपरिंटेंडेंट दोषी की सजा में से 30 दिनों की छूट दे सकती है। इसके अलावा डी.जी.पी. व ए.डी.जी.पी. जेलों को 60 दिनों की छूट देने का अख्तयार है।

नवजोत सिद्धू कल पटियाला जेल में चले गए हैं। रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद सिद्धू ने कोर्ट के आगे सरेंडर करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था परंतु कोर्ट की तरफ से उन्हें एक सप्ताह का समय नहीं दिया गया जिसके चलते सिद्धू ने गत दिन पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 

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News Editor

Urmila