सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत को हाईकोर्ट से झटका, दिए यह आदेश

punjabkesari.in Monday, Jul 04, 2022 - 03:35 PM (IST)

चंडीगढ़ (हांडा): दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने विक्की मिड्डूखेड़ा कत्ल मामले में शगनप्रीत की अग्रिम जमानत की याचिका को ना-मंजूर कर दिया है। अदालत ने आदेश दिए है कि शगनप्रीत को भारत आकर जांच में शामिल होना पड़ेगा।

इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है। गौरतलब है कि शगनप्रीत द्वारा हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई थी। एक याचिका में उसने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड से जान का खतरा बताया था और दूसरी याचिका में उसने विक्की मिड्डूखेड़ा हत्या में अग्रिम जमानत की मांग की थी। आपको बता दें कि शगनप्रीत पर पिछले साल मोहाली में विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या के मामले में शामिल होने के आरोप है।

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News Editor

Kalash