सिख छात्रों के लिए Good News, पांच ककार सहित परीक्षा देने को लेकर कोर्ट ने दी बड़ी राहत

punjabkesari.in Tuesday, Jul 12, 2022 - 09:52 AM (IST)

नई दिल्ली: सिख छात्रों को पांच ककार सहित परीक्षा में बैठने को लेकर अदालत की ओर से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इसको सिख छात्रों के मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। इसको लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 

अदालत ने कहा कि कोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई है और जिस लड़की का पेपर छूट गया था उसकी दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने उम्र सीमा में भी छूट दी है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की ओर से अधिवक्ता गुरमुख सिंह और कपिल मदान हाईकोर्ट में पेश हुए और सभी तथ्यों, साक्ष्यों को तर्क के साथ रखा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि यह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक बड़ी जीत है।   

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Vatika