स्कूल खोलने को लेकर SOP जारी-स्कूल खोलने से पहले करने होंगे ये प्रबंध

punjabkesari.in Wednesday, Jan 06, 2021 - 08:21 PM (IST)

लुधियाना (विक्की): पंजाब में स्कूल फिर से खोलने के फ़ैसले के बाद शिक्षा विभाग ने कोविड -19 के मद्देनज़र स्टूडेंटस की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए कंटेनमैंट ज़ोन से बाहर के क्षेत्रों के स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने बताया कि स्कूल फिर खोलने  के बारे दिशा निर्देश सभी ज़िला शिक्षा आधिकारियों और स्कूल आधिकारियों को भेजे गए हैं जिससे स्टूडेंटस की तरफ से क्लास में जाने के समय इन ऐसओपीज़ की पालना को यकीनी बनाया जा सके।      

सिंगला ने कहा कि चाहे स्कूलों को फिर खोला जा रहा है परन्तु आनलाइन शिक्षा ही अध्यापन को पहल देने का क्रम जारी रहेगा। सभी विद्यार्थियों की हाज़िरी लाज़िमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अध्यापक पहले ही आनलाइन क्लासों ले रहे हैं और अगर कुछ स्टूडेंटस निजी तौर पर उपस्थित होने की जगह आनलाइन क्लासों लाने को ही पहल देते हैं तो वह ऐसा कर सकेंगे। विद्यार्थी अपने माँ बाप की लिखित सहमति बाद में ही स्कूलों में जा कर क्लासों लगा सकेंगे।  

विजय इंद्र सिंगला ने बताया कि माँ-बाप को यह बात यकीनी बनानी होगी कि उन का बच्चा मास्क डाल कर ही स्कूल जाये और वह दूसरों के साथ मास्क की अदला -बदली न करे। उन कहा कि माता पिता अपने बच्चों को जनतक स्थानों पर कम से कम बातचीत साथ-साथ पुरी बाजुओं वाले कपड़े पहनने के लिए भी उत्साहित करें।  
सिंगला ने कहा, "स्कूल में स्टूडेंटस की संख्या ज़्यादा है और सामाजिक दूरी का मापदंड बरकरार नहीं रखा जा सकता तो उस मामलो में स्कूल प्रमुख /मैनेजमेंट अपने स्तर पर दो शिफ़टों में क्लासों लेने या परिवर्तनीे दिनों में विद्यार्थियों को बुलाने बारे अपने स्तर पर फ़ैसला ले सकते हैं।"
श्री सिंगला ने कहा कि कंटेनमैंट जन्म के साथ सम्बन्धित विद्यार्थियों और स्टाफ को स्कूलों और ओर शिक्षा संस्थायों में आने की कोई ज़रूरत नहीं। उन कहा कि सेहत पर परिवार भलाई मंत्रालय की सिफ़ारशें मुताबिक बुज़ुर्ग, गर्भवती और ओर मुलाजिमों, जिन को मैडीकल हालत कारण फ़ाल्तू एहतियात रखने की ज़रूरत है, को सलाह है कि वह स्टूडेंटस के साथ सीधे संपर्क की ज़रूरत वाले काम को पहल नहीं देनी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि अधिकारी यह बात भी यकीनी बनाएं कि स्कूलों में पैरों के साथ चलने वाली हाथ धोने वाली मशीनों और संपर्क रहित थरमोमीटर, साबुन वग़ैरा उपलब्ध हों। अधिकारी स्कूली बसें को चलाने से पहले उन की सैनेटाईजेशन करें तथा स्टूडेंटस के बीच सामाजिक दूरी यकीनी बनाएं।
शिक्षा मंत्री ने कि क्लास में स्टूडेंटस की सीटों बीच 6 फुट की दूरी पर निशान बनाऐ जाएँ और इसी तरह स्टाफ रूम, दफ़्तर, होस्टलें और ओर स्थानों पर भी सामाजिक दूरी बरकरार रखी जाये। उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट उचित स्थानों पर स्टूडेंटस को सामाजिक दूरी बरकरार रखने की याद दिलाने वाले पोस्टर /संदेश /स्टिक्कर और संकेत लगाने यकीनी बनाऐंगे।

Tania pathak