धरना लगाने वालों के लिए खास, डी.सी. ने जारी किए आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Dec 07, 2022 - 05:38 PM (IST)
फिरोजपुर (मल्होत्रा): जिला मेजिस्ट्रेट अमृत सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों अनुसार जीरा में स्थित मैल्ब्रोस इंटरनैशनल कंपनी की शराब फैक्टरी के मेन गेट से 300 मीटर के दायरे में किसी किस्म का धरना लगाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा कोई भी धरनाकारी फैक्टरी के भीतर आने जाने वाले कर्मचारियों और अन्य आवाजाई को नहीं रोकेगा।
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