STA ने एग्रीगेटर कंपनियों पर की कार्यवाही, निजी गाड़ियों पर कसा शिकंजा
punjabkesari.in Tuesday, Apr 26, 2022 - 02:54 PM (IST)
चंडीगढ़ (राजिन्दर): शहर में एग्रीगेटर कंपनियां मनमर्जी पर उत्तर आईं हैं और निजी और आर्जी नंबर वाली गाड़ियों को भी कैब-टैक्सी चलाने और मोबाइल एप इस्तेमाल करने की मंजूरी दे रही हैं। इस पर सोमवार को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी (एस.टी.ए.) ने कार्यवाही की और चालान काटे हैं। एस.टी.ए. ने शहर में दो एग्रीगेटर कंपनियों ओला और ऊबर को ही शहर में कैब-टैक्सी चलाने की मंजूरी दी है परन्तु कमर्शियल के साथ कई निजी गाड़ियां और टैम्परेरी नंबरों को भी मंजूरी दी जा रही है। कई चालक निजी नंबरों पर कैब चला रहे थे।
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एस.टी.ए. के पास काफी समय से शिकायत मिल रही थी। इस लिए सोमवार को चैकिंग मुहिम चलाकर ऐसीं गाड़ियों के चालान काटे गए। इनमें से कुछ चालकों को 2 मई को एस.टी.ए. दफ्तर बुलाया गया है। एस.टी.ए. ने शनिवार को ओला-ऊबर और कैब-ऑटो संयुक्त मोर्चो के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान एस.टी.ए. ने माना कि दोनों कंपनियों में कमियां हैं। बैठक में तय हुआ कि एस.टी.ए. की तिमाही फीस कंपनी ही भरेगी।
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साथ ही आधिकारियों ने कहा कि तीन दिनों अंदर दोनों कंपनियां कमियों को दूर करें। कंपनियों को किराया नियमों मुताबिक बढ़ाना होगा। इस दौरान एस.टी.ए. ने आधिकारियों को निर्देश दिए थे कि निजी नंबर की गाड़ियों पर शिकंजा कसे, इसके अलावा अस्थायी नंबर की गाड़ियों से सवारी ढोन का काम करने पर इसको गैर-कानूनी माना जाएगा और गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। इन निर्देशों पर एस.टी.ए. ने सोमवार को कार्यवाही की।
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