पंजाब में नया "एक्ट" लागू, जानें क्या है बदलाव, पढ़ें...
punjabkesari.in Tuesday, Dec 10, 2024 - 09:24 AM (IST)
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को 'पंजाब राज्य (डिवैल्पमैंट व प्रमोशन ऑफ स्पोट्र्ट्स) अधिनियम, 2024' को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही पंजाब इस अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहां खेल विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले अच्छे तौर-तरीकों को अपनाना और खिलाडियों के निष्पक्ष चयन को सुनिश्चित करना है। मान ने कहा कि यह एक्ट खेल एसोसिएशनों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने ग्रांट थॉर्नटन को पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्रांट थॉनंटन को किसानों और महिलाओं की आय बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया है। अपने सरकारी निवास पर कंपनी के कंट्री हँड वी. पद्मानंद के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने लुधियाना, मोगा, बटाला और रूपनगर जिलों में कंपनी के प्रशंसनीय कार्यों की सराहना की।