राज्य सूचना आयोग ने एस.एम.ओ. को क्यों तलब किया जानें
punjabkesari.in Saturday, Jul 07, 2018 - 08:12 PM (IST)
अमृतसर (दलजीत शर्मा): सिविल अस्पताल सूचना अधिकार एक्ट की पालना नहीं कर रहा है। एक्ट के तहत आर.टी.आई. कार्यकर्ता को सूचना न देने पर स्टेट इंफोमेशन कमीशन पंजाब में सिविल अस्पताल के एस.एम.ओ. को चंडीगढ़ तलब किया है। आर.टी.आई. कार्यकर्ता विक्रम वैध ने बताया कि उन्होंने 29 जनवरी 2018 को सिविल अस्पताल प्रशासन से जानकारी मांगी थी कि 18 सितंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक अस्पताल में थाना कोतवाली पुलिस ने कितनी एमएलआर रिपोर्ट व पीएमआर रिपोर्ट हासिल कीं।
इन रिपोर्ट्स की बाकायदा प्रतियां उपलब्ध करवाने की अपील भी की गई थी। इसके अलावा थाना कोतवाली पुलिस का जो पुलिस कर्मचारी सिविल अस्पताल में लड़ाई झगड़ों के मामलों में पीड़ित को लेकर एम.एल.आर. व पी.एम.आर. कटवाने आया। एम.एल.आर. कटवाने के बाद जो रसीद सिविल अस्पताल की ओर से पुलिस कर्मचारी को दी गई, वह भी उपलब्ध करवाई जाए। पुलिस कर्मचारी की पूरी डिटेल मसलन, मोबाइल नंबर, पद का ब्यौरा भी दर्ज किया जाए।
इसके अतिरिक्त उपरोक्त अवधि में सिविल अस्पताल द्वारा जारी किए गए डाकेट भी उपलब्ध करवाए जाएं। लड़ाई-झगड़ों के जिन मामलों में एम.एल.आर., पी.एम.आर., एक्सरे, सीटी स्कैन टेस्ट करवाए गए उनकी रिपोर्ट कहां रखी गई हैं, यह भी बताएं। उक्त छह महीने की अवधि में सिविल अस्पताल में ऐसे कितने मरीज दाखिल हुए जिनकी एम.एल.आर. काटी गई। विक्रम वैध ने कहा कि सिविल अस्पताल प्रशासन की ओर से इस संबंध में निर्धारित समय पर जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में मैंने 15 मार्च 2018 को सिविल सर्जन को अपील की। सिविल सर्जन कार्यालय से 21 मार्च को जवाब आया कि यह थर्ड पार्टी इंफॉरमेशन है। आरटीआई एक्ट के सेक्शन नंबर 2 के तहत हम इस प्रकार की जानकारी नहीं दे सकते।
इसके बाद मैंने 7 मई 2018 को स्टेट इन्फॉरमेशन कमीशन चंडीगढ़ को अपील की। इस अपील पर संज्ञान लते हुए कमीशन ने सिविल अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिस को 11 जुलाई को चंडीगढ़ तलब कर लिया है। विक्रम वैध का आरोप है कि सूचना अधिकार एक्ट को सिविल अस्पताल ने हलके में लिया है। मैंने जो जानकारी मांगी थी यह पब्लिक के हित में है। इससे यह मालूम होगा कि पुलिस व अस्पताल प्रशासन कितने पारदर्शी ढंग से काम करते हैं। स्टेट कमीशन की ओर से इस मामले में दखल देकर जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।