मंडियों में होलसेलर 25 व खुदरा विक्रेता 5 मीट्रिक टन से अधिक स्टोर नहीं कर सकेंगे प्याज

punjabkesari.in Friday, Dec 06, 2019 - 08:16 AM (IST)

जालंधर(शैली): फूड सप्लाई विभाग द्वारा राज्यभर में प्याज की बढ़ रही कीमतों को नियंत्रित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा सभी जिलाधीशों व मंडी बोर्ड को लैटर जारी किए गए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्याज के किसी भी होलसेलर को 25 मीट्रिक टन व खुदरा विक्रेता को 5 मीट्रिक टन से अधिक प्याज स्टोर न करने दिया जाए। वहीं मंडियों में पूर्ण सख्ती से जांच की जाए। पंजाब की कई सब्जी मंडियों में फूड सप्लाई विभाग की टीमों ने औचक जांच की व अफगानिस्तान से अमृतसर के माध्यम से जालंधर मंडी पहुंचे प्याज के ट्रकों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया, जिससे आढ़ती वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ा। 

गौरतलब है कि ये दिशा-निर्देश पंजाब मंडी बोर्ड व मार्कीट कमेटियों के पास नहीं पहुंचे, जिसके कारण मकसूदां मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे फूड सप्लाई विभाग को मार्कीट कमेटी के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास कोई भी ऐसे आर्डर नहीं आए हैं तभी फूड सप्लाई विभाग के अधिकारी हरमन द्वारा उन्हें उपरोक्त आदेशों की कापी व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई। वहीं मंडी में प्याज का भाव कल भी 80 से 85 रुपए रहा है। इस मौके पर सुपरवाइजर अर्जुन पंडित, विपन कुमार, सुखदेव राज, अमरीक सिंह, केवल सिंह ने फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों को कहा कि निरीक्षण से पूर्व नोटीफिकेशन की कापी उन तक भी पहुंचनी चाहिए थी, जिससे वह मंडी कारोबारियों को निर्देश जारी कर सकते। अचानक हुई जांच से मंडियों में प्याज कारोबारियों में हड़कम्प मच गया। 

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Sunita sarangal