पंजाब में रात 7.30 से सुबह 5 बजे तक नहीं कर पाएंगे ये काम, कैप्टन ने दिए सख्त आदेश

punjabkesari.in Saturday, Apr 24, 2021 - 05:47 PM (IST)

चंडीगढ़: अवैध खनन के खिलाफ कारर्वाई तेज करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने रात 7.30 बजे से सुबह 5 बजे तक खनन करने पर पूरी पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (खनन) को भी रात में माइनिंग कार्यों में शामिल लोगों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। कैप्टन सिंह ने कल राज्य में अवैध खनन की स्थिति बारे जायज़ा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसी भी अधिकृत ठेकेदार द्वारा नदियों के तल या अन्य इलाकों में रात 7.30 बजे से सुबह 5 बजे तक खनन न की जाए।

उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा चाहे कोई अधिकारी हो या पुलिस कर्मचारी हो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि राज्य में बड़े स्तर पर चल रही निर्माण गतिविधियों के मद्देनज़र रात के समय के दौरान रेत और बजरी की निर्विघ्न यातायात में कोई रुकावट पैदा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने विभाग को रेत-बजरी भी उचित कीमतों पर मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाये । उन्होंने खनन विभाग के प्रधान सचिव को रेत-बजरी की कीमतें नीचे लाने के लिए अधिकृत ठेकेदारों के साथ तालमेल करने के लिए कहा। बैठक में जल संसाधन मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया ने बताया कि माइनिंग के लिए इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट की स्थापना करने से रेत के अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने में ज़मीनी स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री को भरोसा दिया कि राज्य में रेत के खनन के कार्य सुचारू ढंग से चलाए जाएंगे और रेत की निर्विघ्न यातायात भी यकीनी बनाई जायेगी। डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने सभी पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की जाये। मुख्यमंत्री की हिदायतों के मुताबिक अब रात के समय रेत की माइनिंग रोकने के लिए और फोर्स तैनात की जायेगी। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक ने बताया कि निदेशालय के गठन से लेकर अब तक अवैध रेत माइनिंग की गतिविधियों में शामिल 93 लोगों के खि़लाफ़ 70 एफ.आई.आर दर्ज की गई हैं और 70 वाहन ज़ब्त किये गए हैं। अवैध माइनिंग वाले स्थानों की फोटोग्राफी के लिए ड्रोनों का प्रयोग किया जा रहा है ।


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Content Writer

Vatika

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