जालंधर में पटाखा बिक्रेताओं के लिए बड़ी खबर, जारी हो गए ये आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Sep 10, 2025 - 07:30 PM (IST)

जालंधर : जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अधिकृत लाइसेंसशुदा दुकानों को छोड़कर अनटाखों की बिक्री की पर रोक लगा दी है। साइलेंस ज़ोन (अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों के पास) में किसी भी समय पटाखे चलाने पर पूरी पाबंदी होगी। इसके अलावा सुच्ची पिंड की सीमा के अंदर और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरैशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के घेरे के भीतर भी पटाखे नहीं चलाए जाएंगे।
आदेशों में यह भी कहा गया कि खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के तौर पर आयात किए पटाखों पर पूरी पाबंदी होगी। लाइसेंसधारक को दुकान पर बिक्री के लिए पटाखे केवल लाइसेंसी फैक्टरी या कंपनी से मंज़ूरशुदा ही खरीदने की अनुमति होगी। लाइसेंसधारक केवल ग्रीन पटाखे ही बेच सकेंगे। आदेशों के अनुसार जुड़े हुए पटाखों जैसे लड़ी आदि के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी पूरी तरह पाबंदी है, जिससे बड़े पैमाने पर हवा, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लाइसेंसधारक विदेशी मूल के पटाखे न तो रखेगा, न प्रदर्शित करेगा और न ही बेचेगा।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि दीवाली के त्यौहार पर केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक और गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक तथा रात 9 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। आदेशों में यह भी कहा गया है कि कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में अधिकृत लाइसेंसशुदा दुकानों को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर पटाखों का भंडारण नहीं किया जा सकता। यह आदेश 7.11.2025 तक लागू रहेगा।