पंजाब में सख्त आदेश जारी, रात 7 से सुबह 7 बजे तक नहीं कर पाएंगे ये काम
punjabkesari.in Monday, Dec 16, 2024 - 06:30 PM (IST)
फिरोजपुर (कुमार): लोगों के लिए बेहद जरुरी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर डॉक्टर निधि कुम्बंद बंबाह ने विशेष आदेश जारी करते हुए फिरोजपुर भारत पाक बॉर्डर के एरिया के साथ लगते दरिया में प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा शाम 7 से सुबह 7 तक किश्तीयां चलाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने विशेष आदेश जारी करते हुए जिले के इंटरनेशनल बॉर्डर से 25 किलोमीटर के क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर देश की सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन का प्रयोग करने पर रोक लगा दी है।
उन्होंने बताया कि ड्रोन का प्रयोग करने के लिए किसी भी विभाग/आम आदमी द्वारा योग्य प्रणाली द्वारा मंजूरी प्राप्त की जानी बहुत जरूरी है। इसी तरह से जिले के अंदर जेल के 500 मीटर के क्षेत्र में भी ड्रोन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने और आदेश जारी करते हुए जनतक स्थनों और सड़कों पर पशु खुला छोड़ने पर और कूड़ा कर्कट आदि को खुले में आग लगने पर पाबंदी लगा दी है।
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