पंजाब में शाम 5 से सुबह 7 बजे तक लगी सख्त पाबंदी! जानें कब तक रहेगी लागू
punjabkesari.in Tuesday, Dec 10, 2024 - 06:34 PM (IST)
फिरोजपुर : एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर डॉक्टर निधि कुमंद बांबाह ने भारती नागरिक सुरक्षा एक्ट 2023 की धारा 163 तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फिरोजपुर में विभिन्न पाबंदीयों के आदेश जारी किए है। यह आदेश जारी होने की तारीख से 2 माह तक लागू रहेंगे। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार जिला फिरोजपुर में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक छोटे खनिजों की माइनिंग करने पर पूर्ण तौर पर पांबदी के आदेश जारी किए गए है। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने बोरवेलों/ ट्यूबवेलों की खुदाई/ मुरम्मत करने के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे कुओं और ट्यूबवेलों की खुदाई के कारण लोगों और बच्चों के इन बोरवेलों में गिरने के खतरे को देखते हुए जिले में बिना मंजूरी बोरवेल खोदने या गहरा करने पर रोक लगा दी है।
इस लिए अधिकारियों से प्रवानगी को लाजमी कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार भूमि मालिक के लिए बोरवेल खोदने से पहले संबंधित जिला कलेक्टर, बी.डी.पी.ओ. संबंधित ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जनस्वास्थ्य विभाग, भूजल विभाग को 15 दिन पहले सूचित करना जरूरी होगा। इसके साथ ही बोरवेल करने वाली ड्रिलिंग एजेंसी का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर और जमीन मालिक का पूरा नाम और पता, संबंधित बोर करने वाली जगह के पास होना जरुरी है।
बोरवेल के आस-पास कंटीली तार और इसे स्टील प्लेट से ढकने के साथ नट-बोल्ट लगा कर बंद करना लाजमी होगा। बोरवेल के आस-पास सीमेंट/कंक्रीट का प्लेटफॉर्म जो जमीनी स्तर से 0.30 मीटर नीचे और 0.30 मीटर ऊंचां हो, का निर्माण जरुरी होगा। इसके अलावा कुआं/बोरवेल खोदने या मुरम्मत करने के अगर खाली कोई जगह हो तो उसे मिट्टी से भरा जाए और काम पूरा होने के बाद जमीन को समतल किया जाए। कुआं या बोरवेल को किसी भी हालत में खाली न छोड़ा जाए। यह आदेश जारी होने की तिथि से 2 माह तक लागू रहेंगे।
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