Spa और मसाज सेंटरों को लेकर जारी हुए सख्त नियम, करना होगा ये काम

punjabkesari.in Monday, Sep 23, 2024 - 05:36 PM (IST)

पंजाब डेस्क : पंजाब व चंडीगढ़ में स्पा और मसाज सेंटरों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते नए नियम बनाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्पा और मसाज सेंटरों में अनैतिक गतिविधियों व देह व्यापार के मामलों को देखते हुए  चंडीगढ़ प्रशासन ने इन पर नकेल कसने की तैयारी में है। इसी के चलते प्रशासन ने नियमों के तहत स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन, लाइसेंस व सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए नए सख्त नियम लागू किए हैं।

अनैतिक गतिविधियों के बढ़ते मामले और मिल रही शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने स्पा और मसाज सेंटरों पर सख्ताई बढ़ा दी है। जिसके चलते नए नियम के अनुसार सेंटरों के प्रवेश गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, पारदर्शी दरवाजों का प्रयोग होना चाहिए, मुख्य द्वार का गेट बंद नहीं होना चाहिए तथा क्रॉस-जेंडर मसाज पर सख्त पाबंधी लगाई गई है।

इन नियमों के साथ-साथ प्रशासन ने सेंटरों की लाइसेंस प्रक्रिया मुश्किल कर दी है। लाइसेंस पाने के लिए मालिकों को सेंटरों की सुविधाओं तथा कर्मचारियों की योग्यता संबंधित शपथ पत्र प्रशासन को देना होगा। इसी के साथ,  काम करने के लिए विदेशियों के पास वर्क परमिट का होना बेहद जरूरी है। सभी सेंटरों के प्रवेश गेट पर सेंटर का लाइसेंस, संचालन का समय और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी देना जरूरी कर दिया है। सभी सेंटर सुबह 9 से रात 9 बजे तक ही खुले रह सकते है। नए नियमों के तहत, सेंटरों में प्रशासन के नामित अधिकारी स्पा और मसाज सेंटरों के निरीक्षण करते रहेंगे और यदि इस निरीक्षण दौरान कोई भी कार्य नियमों के खिलाफ पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अगर किसी भी स्पा या मसाज सेंटर में अनैतिक गतिविधियां पाई जाती है, तो उस सेंटर का लाइसेंस रद्द कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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News Editor

Kamini

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