पंजाब में हाई अलर्ट के बाद चंडीगढ़ में भी सख्ती, ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी

punjabkesari.in Thursday, Sep 16, 2021 - 11:21 AM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंदर): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से पिछले महीने आई.ई.डी. टिफिन बम के साथ तेल टैंकर को उडाने की कोशिश में शामिल आई.एस.आई. के आतंकी गिरोह के 4 और सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद राज्य में हाई अलर्ट के आदेश दिए हैं। इसके मद्देनजर अब चंडीगढ़ में भी सख्ती बड़ा दी गई है। शहर में धारा -144 लागू करने के साथ ही ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाई गई है।  डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनदीप सिंह बराड़ की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए हैं। सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि लौ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर भी रोक लगाई गई है।

लोगों की सुरक्षा को देखते इस तरह की चीजें खतरनाक साबित हो सकती हैं। निर्देशों में लिखा गया है कि लोग ड्रोन का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिसके साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखते रोक लगानी जरूरी है। यह रोक 19 सितंबर से लेकर 17 नवंबर तक लागू रहेगी, किसी भी तरह के इवेंट में ड्रोन को नहीं उड़ाया जा सकेगा। हालांकि यह आदेश पुलिस कर्मचारी और सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे यदि वह अपनी ड्यूटी से संबंधी ड्रोन उड़ा रहे होंगे। इसलिए कम्पीटैंट अथारटी से ड्रोन उड़ाने के आदेशों की कापी के साथ ही कर्मचारी का वर्दी में होना ज़रूरी है। इसके इलावा सोशल इवेंट्स से पहले इजाजत लेकर फोटोग्राफी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ईवैंटस में रिंग सेरेमनी, प्री-वैडिंग फोटोशूट और वैडिंग सेरेमनी शामिल है।

शहर में धरना प्रदर्शनों पर रोक

डी. सी. मनदीप सिंह बराड़ ने शहर में धारा -144 लागू कर कर धरना-प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इसके अंतर्गत शहर के जनतक स्थानों पर कोई भी संगठन या यूनियन धरना -प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। प्रदर्शन, रैली और धरने के लिए प्रशासन ने सैक्टर -25 रैली ग्राउंड की जगह तय की है। यहां भी प्रदर्शन से पहले इजाजत लेनी लाजिमी होगी। प्रशासन ने पहले भी इस संबंधी आदेश जारी किए थे परंतु शहर में धरना -प्रदर्शन जारी रहे और अब फिर आदेश जारी किए गए हैं।

धारा -144 के अंतर्गत 5 या उससे ज्यदा लोग यदि शहर के जनतक स्थान पर कानून व्यवस्था भंग करते हैं, तो उन पर धारा -144 के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन को यह सूचनाएं मिल रही थीं कि कुछ लोग शहर में धरना -प्रदर्शन कर शान्ति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं, यही कारण है कि धारा -144 लागू की गई है। यह आदेश पुलिस, पैरा -मिलिट्री और सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

 

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Content Writer

Sunita sarangal

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