करोड़ों रुपए के सिंचाई घोटाले की विजिलेंस जांच में दोहरे मानदंड अपना रहे मुख्यमंत्री: खैहरा

punjabkesari.in Tuesday, Sep 15, 2020 - 08:31 PM (IST)

जालंधरः विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह 1000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाला मामले में विजिलेंस ब्यूरो जांच में दोहरे मानदंड अपना रहे हैं। खैहरा ने कहा कि ठेकेदार गुरिंदर भापा ने दो पूर्व अकाली सिंचाई मंत्री और तीन वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ मिल 1000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया। उन्होंने कहा कि यद्यपि वह कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के कदम का स्वागत करते हैं ताकि गुरिंदर भापा द्वारा 1000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में पूर्व अकाली मंत्रियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच का आदेश दिया जा सके, लेकिन वह जांच को अपनी पार्टी के सहयोगी की भूमिका को कवर करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि राणा गुरजीत सिंह, जिन्होंने 2017 में सिंचाई मंत्री के रूप में घोटालेबाज गुरिंदर भापा से 2017-18 के कुख्यात खनन घोटाले में पांच करोड़ रुपए लिए थे। खैहरा ने कहा कि यह न्यायमूर्ति नारंग आयोग की रिपोर्ट में रिकॉर्ड की बात है कि उक्त दागी ठेकेदार गुरिंदर भापा जो अब 1000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के आरोपी हैं, ने मई 2017 में जतिन गर्ग के खाते में पांच करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया था जिन्होंने बदले में उसी दिन पांच करोड़ रुपए तिरलोकी नाथ सिंगला के बेटे साहिल सिंगला के खाते में डाले थे। खैहरा ने कहा कि भ्रष्टाचार के अन्य गंभीर आरोपों के अलावा, राजबीर एंटरप्राइजेज के खातों में घोटालेबाज गुरिंदर भापा द्वारा हस्तांतरित की गई पांच करोड़ रुपए की राशि, 2018 में राणा गुरजीत सिंह के सिंचाई और बिजली मंत्री के इस्तीफे के कारणों में से एक थी। 

यह स्पष्ट है, जस्टिस नारंग द्वारा राणा गुरजीत सिंह को अपनी रिपोर्ट में शामिल करने से राणा गुरजीत सिंह को 2018 में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए कैप्टन अमरेन्द्र सिंह विजिलेंस ब्यूरो को आदेश नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन अमरेन्द्र सिंह राणा गुरजीत सिंह के खिलाफ जांच का आदेश नहीं देते हैं, तो यह केवल उन्हें पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करने वाले दोहरे मुखिया नेता के रूप में उजागर करेगा। उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन अमरेन्द्र सिंह दागी राणा गुरजीत सिंह के खिलाफ जांच के आदेश देने में विफल रहते हैं, तो वह उक्त कांग्रेस नेता के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो जांच के लिए निर्देश लेने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जाएंगे।

Mohit