सुमेध सैनी को हाईकोर्ट से फिर झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से इन्कार

punjabkesari.in Saturday, Sep 05, 2020 - 11:33 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा) : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुमेध सैनी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सैनी की जमानत याचिका पर जस्टिस सुवीर सहगल ने सुनवाई से इन्कार कर दिया जिसके बाद जमानत याचिका पुन: चीफ जस्टिस के पास भेज दी गई है, जिसे किसी दूसरी कोर्ट में भेजा जाएगा।

इससे पहले सुमेध सैनी द्वारा मोहाली के मटौर थाने में बलवंत सिंह मुल्तानी की किडनैपिंग को लेकर उनके व 4 अन्य पुलिसवालों के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली दायर याचिका पर भी जज ने सुनवाई करने से इन्कार करते हुए याचिका वापस चीफ जस्टिस को भेज दी थी। 2 दिन हाईकोर्ट बंद है और सोमवार को भी जमानत याचिका पर सुनवाई की उम्मीद नहीं है, ऐसे में सुमेध सैनी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिना सिक्योरिटी फरार चल रहे सैनी की गिरफ्तारी को लेकर एस.आई.टी. ने छापेमारी तेज कर दावा किया है कि बहुत जल्द सैनी सलाखों के पीछे होगा।

सैनी ने जमानत याचिका में कहा कि उन्होंने इंटैलीजैंस विंग और विजीलैंस विंग के प्रमुख रहते हुए पी.पी.एस.सी., लुधियाना सिटी सैंटर, अमृतसर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट जैसे करोड़ों के घोटालों का पर्दाफाश किया था और वर्तमान सरकार के कई मंत्रियों व नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए थे, जिन्हें रफा-दफा करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। यही वजह है कि उन पर बदले की भावना से केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि 29 वर्ष पुराने मुल्तानी केस में 2 पूर्व इंस्पैक्टरों के बयानों के अलावा पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। याचिका में कहा गया है कि दोनों इंस्पैक्टरों को भी धमका कर वायदा माफ गवाह बनाया गया है, जिसकी ऑडियो रिकॉॄडग मौजूद है। दूसरी याचिका में सैनी ने कहा कि चूंकि मुल्तानी किडनैपिंग मामले की जांच सी.बी.आई. कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें आरोपमुक्त कर चुकी है, ऐसे में उसी मामले की एक और एफ.आई.आर. दर्ज करना असंवैधानिक है, जिसे रद्द किया जाए। 

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