लापरवाही को रोकने के लिए प्रशासन ने जारी की नई हिदायतें, अब परिवार भी कर सकता है अंतिम संस्कार

punjabkesari.in Friday, Apr 17, 2020 - 02:33 PM (IST)

पंजाब: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही की खबरे भी आ रही है। आज ही शाहकोट की महिला की कोरोना वायरस से मौत के बाद बरती गई लापरवाही के चलते मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. मनदीप कौर का तबादला कर दिया गया। अब जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना ग्रस्त मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए नई हिदायतें जारी कर दी हैं। ताकि संक्रमण के साथ-साथ लापरवाही को भी रोका जा सके। 

ये है नई हिदायतें 
- इनके मुताबिक अगर किसी कोरोना वायरस ग्रस्त व्यक्ति की मौत हो जाती है तो संबंधित अस्पताल भारत सरकार की तरफ से जारी हिदायतों के मुताबिक मृतक देह को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करेगा। 
- ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर फॉरेंसिक डॉक्टर को तुरंत सूचित‌ करेगा ताकि शव को कीटाणु रहित कर बंद वाहन में मुर्दा घर में शिफ्ट किया जा सके। शव को शिफ्ट करने वाली ट्राली भी कीटाणु रहित होगी।
- मेडिकल कॉलेज के बजाय अगर यह मौत आइसोलेशन सेंटर में होती है तो संबंधित अस्पताल अथॉरिटी कीटाणु रहित सील किए गए शव को तुरंत अस्पताल के मुर्दाघर में शिफ्ट करवाएगा।
- कोरोना पीड़ित व्यक्ति की मौत के बाद सिविल सर्जन को तुरंत इसकी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। 
- शव को अंतिम रस्मों के लिए मुर्दाघर से श्‍मशानघाट तक ले जाने की जिम्मेदारी सेहत विभाग की होगी और अंतिम संस्कार के इंतजाम संबंधित नगर कौंसिल व नगर पंचायत को करने होंगे। 
- इन हिदायतों के साथ अगर परिवार या रिश्तेदार अंतिम संस्कार की रस्म निभाना चाहता है तो संबंधित एसडीएम इसके इंतजाम करेंगे। 
- अगर परिवार या रिश्तेदार अंतिम संस्कार के मौके पर वहां मौजूद है लेकिन रस्म नहीं निभाना चाहते तो इसे संपन्न कराने की जिम्मेदारी एसडीएम की होगी। 
- मृतक के परिवार के मेंबर सूचित करने के बावजूद भी 48 घंटे तक शव को क्लेम नहीं करते तो ऐसे हालात में शव को अनक्लेम्ड करार देते हुए एसडीएम अंतिम संस्कार कराएंगे। गौरतलब है कि पंजाब में कोरोना संक्रमित लोगो की संख्या में इजाफा बढ़ता जा रहा है। अभी तक इन मरीज़ों की संख्या 200 पार हो चुकी है इनमें से 14 को मौत हो चुकी है।

Author

Riya bawa