बादल परिवार को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर लगाई रोक

punjabkesari.in Tuesday, Nov 01, 2022 - 04:08 PM (IST)

नई दिल्ली/चंडीगढ़ (मृदुल): शिरोमणि अकाली दल के दोहरे संविधान के विवाद के संबंध में सरदार सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल तथा डॉ. दलजीत सिंह चीमा के खिलाफ होशियारपुर की अदालत में दायर किए जालसाजी तथा धोखाधड़ी के केस की सुनवाई पर रोक लगा दी है। 

होशियारपुर निवासी बलंवत सिंह खेड़ा ने 2009 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें शिरोमणि अकाली दल पर दो अलग-अलग संविधान प्रस्तुत करने का आरोप लगाया था तथा कहा था कि एक गुरुद्वारा चुनाव कमीशन के पास अलग संविधान है तथा भारतीय चुनाव आयोग से मान्यता लेने के लिए अलग संविधान पेश किया गया है, का बयान प्रस्तुत किया गया कि पार्टी संविधान में अंकित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतो की पालना करेगी जबकि इस समय धार्मिक पार्टी के तौर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव लड़े जाते हैं।

 बादल द्वारा पेश वकीलों ने अदालत में दलील दी कि धार्मिक चुनाव धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों के विपरीत नही है क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव लड़ती है, इसका यह मतलब नही है कि वह धर्मनिरपेक्ष नही है। इसीलिए  पार्टी द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग के पास संविधान के मामले में दायर जालसाजी तथा धोखाधड़ी के दोष लगाकर केस दर्ज करना बेतुका है। आज माननीय जस्टिस एस. अब्दुल नजीर तथा माननीय जस्टिस वी. सुब्रमण्यम की बैंच ने फौजदारी के केस खारिज करने की मांग करते हुए  अर्जी की सुनवाई की तथा इसका नोटिस जारी करते हुए अतिरिक्त चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट होशियारपुर की अदालत में चल रही दायर शिकायत की सुनवाई पर रोक लगा दी है।

सीनियर वकील आर.एस. चीमा सुखबीर सिंह बादल की तरफ से पेश हुए। सीनियर के.वी. विश्वनाथन प्रकाश सिंह बादल की तरफ से पेश हुए, जबकि संदीप कपूर डॉ. दलजीत सिंह चीमा की तरफ से पेश हुए तथा इंदरा ओनियर शिकायतकर्ता की तरफ से पेश हुए। पटिशन ‘करजनवाला एंड कंपनी’ ने दायर की थी। शिकायतकर्ता बलंवत सिंह खेड़ा की तरफ से पेश होते हुए वकील इंदिरा ओनियर ने अदालत से आग्रह किया कि वे उन्हे दलील पेश करने की आज्ञा दें। अदालत ने संकेत दिया कि वे अपना जवाब दायर कर सकते हैं, जिनकी सुनवाई अगली तारीख पर की जाएगी। रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करते हुए होशियारपुर अदालत ने सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल तथा डॉ. दलजीत सिंह चीमा के खिलाफ चल रहे केस की सुनवाई पर रोक लगा दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

 

News Editor

Urmila