सिटी बस सर्विस विवाद में नगर निगम से पहले कोर्ट पहुंची कम्पनी
punjabkesari.in Monday, Mar 04, 2024 - 03:16 PM (IST)
लुधियाना (हितेश): सिटी बस सर्विस को लेकर चल रहे विवाद में नगर निगम अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसके तहत आरबीटेशन के फैसले के खिलाफ अपील लगाने के लिए कंपनी उससे पहले कोर्ट पहुंच गई है। यहां बताना उचित होगा कि सिटी बसों का करीब 5 करोड़ का किराया जमा न करवाने को लेकर नगर निगम द्वारा जारी टर्मिनेशन नोटिस के खिलाफ कंपनी द्वारा कोर्ट में केस दायर किया गया था। इस मामले में आरबीटेशन की नियुक्ति की गई, जिनके द्वारा डीज़ल के रेट के मुकाबले किराया न बढ़ाने की वजह से कंपनी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए नगर निगम को करीब 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
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इस मुद्दे को लेकर किरकिरी होने पर नगर निगम अधिकारियों द्वारा आरबीटेशन के फैसले के खिलाफ अपील लगाने की बात कही गई थी लेकिन काफी दिन बाद भी इस सम्बंध में ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ है। इससे पहले कम्पनी एक बार फिर कोर्ट में पहुंच गई है और आरबीटेशन के फैसले के खिलाफ नगर निगम की अपील को स्वीकार न करने की मांग की गई। हालांकि नगर निगम अधिकारियों द्वारा कम्पनी की अपील खारिज होने का दावा किया गया है और आने वाले दिनों में नगर निगम द्वारा पूरी तैयारी के साथ आरबीटेशन के फैसले के खिलाफ अपील लगाने की बात कही गई है।
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बसें व डिपो वापिस लेने के लिए नए सिरे से जारी किया गया है टर्मिनेशन नोटिस
नगर निगम द्वारा 22 जनवरी को 9 साल का एग्रीमेंट खत्म होने के बाद कम्पनी को एक्सटेंशन देने की बजाय चालू हालत में सिटी बसें वापिस करने के लिए नोटिस जारी किया गया था लेकिन कंपनी द्वारा एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक अब तक 5 लाख किलोमीटर बसे न चलने का दिया जा रहा है। हालांकि नगर निगम द्वारा कम्पनी की इस दलील को यह कह कर खारिज कर दिया गया है कि अगर शेड्यूल के मुताबिक सारी बसों को पूरे रूट पर न चलाया जाए तो 5 लाख किलोमीटर कभी भी पूरे नहीं होंगें फिर भी नगर निगम द्वारा एग्रीमेंट की खामियों के मद्देनजर कम्पनी को नए सिरे से टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें हमबड़ा रोड स्थित डिपो भी खाली करने के लिए बोला गया है, जिस साइट को केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत ई बसें चलाने के दौरान इस्तेमाल करने के लिए फाइनल किया गया है।
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