रेल विभाग को लगा 10 हजार रुपए का जुर्माना, जानें क्या है मामला

punjabkesari.in Sunday, Feb 26, 2023 - 10:29 AM (IST)

लुधियाना: रेल यात्रा के दौरान ए.सी. कोच का ए.सी. न चलने पर यात्री को आई परेशानी की सुनवाई न करने पर रेल विभाग को कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर विभाग की तरफ से एक महीने में राशि यात्री को नहीं दी जाती तो रेल विभाग को उस पर 8 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज भी देना पड़ेगा। लुधियाना के जिला कंज्यूमर कोर्ट के अध्यक्ष संजीव बतरा, मैंबर जसविंदर सिंह व मोनिका भगत की तरफ से सुनवाई की गई थी।

क्या था मामला

सुंदरनगर के रहने वाले हौजरी कारोबारी जसपाल सिंह 7 जुलाई, 2019 को अमृतसर-कटिहार एक्सप्रैस में अपने अन्य 4 साथियों के साथ कटिहार जा रहा था। उन्होंने तत्काल कोटे में 5 टिकट बुक करवाए थे । यात्रा के दौरान लखनऊ के बाद कोच के ए.सी. ने काम करना बंद कर दिया जिसकी शिकायत उन्होंने साथ में चल रहे स्टाफ को की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में उन्होंने रेल विभाग को इस बात की शिकायत की तो किसी ने भी सुनवाई नहीं की। कानूनी नोटिस देने पर भी विभाग ने कोई सुनवाई नहीं तो उन्होंने आयोग में शिकायत की जिस पर आयोग ने सुनवाई करते हुए विभाग को राशि अदा करने के लिए आदेश दिया।

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News Editor

Urmila