विधायक बैंस पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने वापिस ली याचिका
punjabkesari.in Friday, Oct 22, 2021 - 01:08 PM (IST)

लुधियाना : पिछले दिनों से लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख विधायक सिमरजीत सिंह बैंस पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला परमजीत कौर ने अपनी याचिका वापिस ले ली है। इस संबंध में जानकारी देते हुए परमजीत कौर ने कहा, मैं सतजोत कौर, धांधरा रोड, लुधियाना की निवासी हूं। जो मैं सिमरजीत सिंह बैंस, अजयप्रीत सिंह बैंस और गोगी शर्मा के खिलाफ याचिका दी थी, वह बैंस के विरोधियों के दबाव में आकर दी थी। उन्होंने मुझे बैंस और उसके साथियों के खिलाफ शारीरिक शोषण का मामला दर्ज कराने के लिए उकसाया था, जिसे मैंने वापस ले लिया है और सिमरजीत सिंह बैंस, अजयप्रीत सिंह और गोगी शर्मा के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जाएं। मै अपनी किसी भी किसी भी याचिका पर को कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती, यह मैं अपनी स्वेच्छा से बिना किसी लालच, डर या दबाव में अपनी याचिका वापिस ले रही हूं।
गौरतलब है कि लोक इंसाफ पार्टी के मुखिया सिमरजीत सिंह बैंस की दुष्कर्म मामले में शामिल याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इस मामले में पहले ही एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए थे और अदालत के निर्देशों के बाद ही लुधियाना की पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। बतानेयोग्य यह है कि सिमरजीत सिंह बैंस ने हाईकोर्ट की निचली अदालत में उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें निचली अदालत ने पीड़िता की शिकायत पर स्थानीय पुलिस को बैंस के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।
लुधियाना थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने सिमरजीत सिंह बैंस समेत सात लोगों के खिलाफ साजिश के तहत दुष्कर्म, छेड़छाड़ और डराने-धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
बैंस ने मामले में दर्ज एफ.आई.आर. को रद्द के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि पीड़िता को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद जान से मारने की धमकी मिल रही थी। पुलिस आयुक्त ने पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराई। इसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया।
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