जालंधर में Bullet Motorcycles पर लगी ये पाबंदी, पढ़े :-
punjabkesari.in Thursday, Apr 29, 2021 - 07:13 PM (IST)
जालंधर: डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जालंधर पुलिस जगमोहन सिंह ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शहर में बुलेट मोटरसाइकिलों द्वारा पटाखों की आवाज निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल बुलेट चालक गाड़ी चलाते हुए साईलैंसर में तकनीकी फेरबदल करके पटाखों की आवाज निकालते है। जिसके कारण आसपास के गाड़ी चालकों में संदेह की स्थिती उत्पन्न हो जाती है।
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उन्होंने मोटरसाइकिलों के साईलैंसरों में तकनीकी फेरबदल करने व निर्धारित मापदंडों के विरूद्ध किसी प्रकार के बदलाव पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के विरूद्ध कार्य करने वाले दुकानदारो व मैकेनिकों के विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी आदेश 30 अप्रैल 2021 से 29 जून 2021 तक लागू रहेंगे।
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