पंजाब के इन वाहन चालकों की खैर नहीं, हाईकोर्ट जारी कर चुका है Order

punjabkesari.in Saturday, Apr 05, 2025 - 03:37 PM (IST)

पंजाब डेस्क : पंजाब के वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों अनुसार जिला बाल सुरक्षा यूनिट फिरोजपुर द्वारा टास्क फोर्स टीम के सदस्यों के सहयोग से सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत फिरोजपुर छावनी में विभिन्न स्कूल वाहनों की संयुक्त रूप से जांच की। 

इस अवसर पर सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की शर्तों को पूरा न करने वाले 13 स्कूली वाहनों के चालान काटे गए। इस अवसर पर चैकिंग टीम ने स्कूल वाहन चालकों को स्पष्ट किया कि सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की शर्तों को पूरा न करने वाले वाहनों को बख्शा नहीं जाएगा तथा उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिला बाल सुरक्षा अधिकारी बलजिंदर कौर ने बताया कि समय-समय पर स्कूल प्रिंसीपलों और स्कूल वाहनों के चालकों को सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के अनुसार स्कूटी वाहन में सीसीटीवी कैमरे, खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल, प्राथमिक उपचार बॉक्स, महिला कंडक्टर आदि के उचित प्रबंध करने और वहां के पूरे दस्तावेज अपने पास रखने के लिए कहा जाता है । उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vatika

Related News