Jalandhar में लग गई ये सख्त पाबंदी, जरा संभल कर रहे लोग...
punjabkesari.in Tuesday, Jun 24, 2025 - 08:58 AM (IST)

जालंधर (पुनीत): खतरनाक रसायनों के दुरुपयोग और अवैध कारोबार पर नकेल कसते हुए डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने कूरियर सेवाओं के जरिए मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) की बिक्री और डिलीवरी पर सख्त पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासनिक काम्पलैक्स के मीटिंग हॉल में अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए डा. अग्रवाल ने कहा कि इस जहरीले रसायन का अवैध उपयोग लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है और ऐसे में इसके व्यापार पर सख्त निगरानी बेहद जरूरी है।
उन्होंने सभी सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) को अपने-अपने क्षेत्रों में मेथनॉल की बिक्री व स्टॉक पर करीबी नजर रखने और बिना लाइसैंस वाले कारोबारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रसायन की अनधिकृत बिक्री, विशेषकर कूरियर सेवाओं के माध्यम से इसकी डिलीवरी पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। सभी लाइसेंसधारक फर्मों की सूची तैयार की जाएगी और उनके स्टॉक व बिक्री की नियमित जांच होगी। वहीं, मेथनॉल का कारोबार करने वाली लाइसैंस प्राप्त इकाइयों को अपनी खरीद, स्टॉक और बिक्री का ब्यौरा हर महीने एस.डी.एम. कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ताकि इस पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। यह कदम जिले में जहरीले रसायनों के दुरुपयोग को रोकने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
क्या है मेथनॉल? क्यों लगी पाबंदी?
मेथनॉल (मिथाइल अल्कोहल) एक रंगहीन, ज्वलनशील और अत्यंत जहरीला रसायन है, जिसका रासायनिक सूत्र सी.एच.3.ओ एच होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से रासायनिक उद्योग, औषधियों, प्लास्टिक तथा ईधन के निर्माण में किया जाता है। मेथनॉल का सेवन या इसका दुरुपयोग अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। इससे आंखों की रोशनी जाने का खतरा रहता है और यह मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अवैध शराब बनाने में इसके दुरुपयोग के अनेक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। इसी तरह के विभिन्न कारणों के चलते प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।