Punjab के इस जिले में पटाखें चलाने का समय तय, लगी ये पाबंदी
punjabkesari.in Wednesday, Oct 30, 2024 - 04:49 PM (IST)
रूपनगर : रूपनगर जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर हिमांशू जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रूपनगर के सामान्य बाजारों के अलावा ग्रीन पटाखों की बिक्री के अलावा खतरनाक, रासायनिक पटाखे आदि (अनधिकृत) बनाने, स्टोर करने, खरीदने-बेचने पर पाबंदी लगाई है।
उन्होंने कहा कि दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और लोग आमतौर पर इस त्योहार को मनाने के लिए पटाखों, आतिशबाजी और ऐसी अन्य सामग्रियों का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पटाखों से जहां शोर-शराबा होता है वहीं प्रदूषण भी फैलता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पिछले समय दौरान त्योहार पर पटाखे चलाने के दौरान आग लगने की घटनाएं भी हुई थीं।
इस समय चलाए जा सकेंगे पटाखे
उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशों के अनुसार 31 अक्टूबर को रूपनगर जिले की सीमा के अंतर्गत दिवाली के दिन पटाखे चलाने का समय रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक, 15 नवंबर को गुरुपर्व के अवसर पर प्रात: 04.00 बजे से प्रात: 05.00 बजे (एक घंटा) रात्रि 09.00 बजे से 10.00 बजे (एक घंटा), क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर (मध्यरात्रि) 11.55 से 12.30 बजे और नए साल मौके 31 दिसंबर रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि रूपनगर जिले में छोटे पटाखे बेचने के लिए कुछ स्थान निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये पटाखे सब-डिवीजन रूपनगर में लहरी शाह मंदिर नजदीक राम लीला ग्राउंड और नेहरू स्टेडियम रूपनगर में बेचे जा सकते हैं। इसी तरह श्री चमकौर साहिब में मोरिंडा-बेला रोड पर बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह खेल स्टेडियम और सिटी सेंटर श्री चमकौर साहिब में छोटे पटाखे बेचे जाएंगे। ये पटाखे मोरिंडा सब डिवीजन में रामलीला ग्राउंड के पास बस स्टैंड मोरिंडा में बेचे जा सकते हैं।
श्री आनंदपुर साहिब में नूरपुरबेदी नजदीक (डाकघर/रूपनगर रोड), चरण गंगा स्टेडियम, पाकिंर्ग स्थल श्री आनंदपुर साहिब के पास, कीरतपुर साहिब की बाहरली तरफ नजदीक शीतला माता मंदिर कीरतपुर साहिब में खरीदे जा सकते हैं। सब डिवीजन नंगल में मार्केट सेक्टर-2 नया नंगल, नजदीक बीएसएनएल एक्सचेंज नंगल, नजदीकमार्केट के सामने गुरुद्वारा सिंह सभा नंगल और नजदीक पानी वाली टैंकी डी.एस. ब्लॉक नंगल में छोटे पटाखे बेचे जा सकेंगे। यह आदेश 01 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा।
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