ट्रांसपोर्टरों की नहीं चलेगी मनमर्जी, पंजाब सरकार ने उठाया अहम कदम

punjabkesari.in Monday, Dec 26, 2022 - 01:17 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब में रेत माफिया पर लगाम कसने के लिए भगवंत मान सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। मान सरकार ने रेत माफियाओं को रोकने के लिए रेत-बजरी का रेट तय कर दिया है। अब रेत व बजरी के परिवहन में ट्रांसपोर्टर मनमर्जी के रेट नहीं वसूल सकेंगे। सरकार के इस कदम से न केवल रेत माफिया पर लगाम लगेगी बल्कि पंजाब के लोगों को सस्ती दर पर रेत और बजरी मुहैया कराई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवहन विभाग ने रेत और बजरी के परिवहन की दर तय करने के लिए नोटिफिकेशन भी  जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पंजाब सरकार जिन खदानों से रेत टेक्स सहित 9.34 रुपए प्रति घन फुट दे रही थी, उससे लोगों को 32 से 35 रुपये प्रति घन फुट मिलता था। खनन विभाग का मानना ​​है कि रेत और बजरी में सबसे ज्यादा नुकसान परिवहन से होता है, इसलिए इस समस्या का यह नया समाधान ढूंढा गया है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, दो किलोमीटर तक रेत और बजरी के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टर को 84.92 रुपए प्रति मीट्रिक टन और 50 किलोमीटर की दूरी के लिए 349.82 रुपए प्रति टन की दर से भुगतान किया जाएगा। इसी तरह 100 किलोमीटर की दूरी का किराया 467.95 रुपए प्रति टन और 150 किलोमीटर की दूरी का किराया 526.19 रुपए प्रति टन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 200 किलोमीटर की दूरी के लिए 579.78 रुपए प्रति टन रेट तय किया गया है। ट्रांसपोर्टर को 300 किलोमीटर की दूरी के लिए 686.96 रुपए प्रति टन किराया मिलेगा। ट्रांसपोर्टरों को खनन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में टिप्पर, ट्रक और ट्रॉली शामिल हैं।

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने इस संबंध में जानकारी देते बताया कि मिट्टी, सुरख़ी, रेत, राख, बजरी, गटका, स्टोन बोलडर, कंकड़ और इमारती मलबे आदि खनिजों की ढुलाई के रेटों को अलग-अलग रेट सलैबों में बांटा गया है। 

परिवहन मंत्री ने बताया कि 0.5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की दूरी के लिए रेट 68.49 रुपए से 349.82 रुपए प्रति मीट्रिक टन के दरमियान होगा। इसी तरह, 51 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की दरें 352.61 रुपए से 467.95 रुपए प्रति मीट्रिक टन के बीच होंगी। उन्होंने बताया कि 101 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की दूरी के लिए 469.11 रुपए से 526.19 रुपए प्रति मीट्रिक टन के दरमियान रेट तय किया गया है, 151 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की दूरी के लिए 527.27 रुपए से 579.78 रुपए प्रति मीट्रिक टन के दरमियान कीमत तय की गई है। 

इसी तरह 201 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 580.85 रुपए से लेकर 633.38 रुपए प्रति मीट्रिक टन के बीच रेट तय किये गए हैं, जबकि 251 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 634.44 रुपए से 686.96 रुपए प्रति मीट्रिक टन के दरमियान रेट निश्चित किया गया है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी हेतु रेत-बजरी की ढुलाई के लिए 686.96 रुपए की निर्धारित हद पर 1.07 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेट वसूला जायेगा।

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News Editor

Urmila