Trident Group को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पढ़ें पूरा मामला

punjabkesari.in Friday, May 08, 2026 - 12:39 PM (IST)

पंजाब डेस्कः पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता के स्वामित्व वाली बरनाला स्थित ट्राइडेंट ग्रुप कंपनी को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) द्वारा की गई रेड के मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच के समक्ष आदेश सुनाने के लिए पेश हुआ। याचिकाकर्ता कंपनी ने आरोप लगाया कि PPCB द्वारा की गई कार्रवाई मनमानी, दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित थी। याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी बोर्ड यह साबित करने में विफल रहा कि कोई ऐसी आपात स्थिति थी, जिससे यह संकेत मिले कि किसी नाले, कुएं, भूमि या पर्यावरण को जहरीले अपशिष्ट से प्रदूषित किया जा रहा था।

बेंच ने कहा कि PPCB कंपनी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई तभी कर सकता है, जब उसे किसी भी छोटे दोष या कमी को दूर करने के लिए 30 दिनों का उचित अवसर दिया जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कंपनी के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाया जाता है, तो याचिकाकर्ता कंपनी को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का रुख करने की स्वतंत्रता होगी। याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मनीषा गांधी पेश हुईं, जबकि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीपिंदर सिंह पटवालिया ने पक्ष रखा।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vatika

Related News