पंजाब के अनएडिड शिक्षण संस्थान अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा पाएंगे फीस

punjabkesari.in Friday, Nov 08, 2019 - 11:23 AM (IST)

चंडीगढ़(रमनजीत): पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन वीरवार को स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इन्द्र सिंगला द्वारा अनएडिड शिक्षण संस्थाओं की फीस रैगुलेट करने संबंधी ‘द पंजाब रैगुलेशन ऑफ फी ऑफ अनएडिड एजुकेशनल इंस्टीच्यूट्स (अमैंडमैंट) बिल 2019 पेश किया गया। सदन में लंबी विचार-चर्चा के बाद इस बिल को पारित कर दिया गया। इसके लागू होने के बाद गैर-सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं भी अपनी इच्छच्रुसार फीस में बढ़ौतरी नहीं कर पाएंगी, बल्कि यह बढ़ौतरी किसी भी दशा में कुल 8 फीसदी से अधिक नहीं होगी। 

इस बढ़ौतरी के लिए संबंधित संस्थाओं को एक महीना पहले विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस जारी करना होगा। यदि किसी भी स्टूडैंट, पेरैंट्स एसोसिएशन या अन्य को बढ़ौतरी पर कोई ऐतराज होगा तो वह संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर के अधीन गठित कमेटी के पास शिकायत कर सकेगा।  बिल पर चर्चा में शामिल हुए आप विधायक कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि बिल में कुछ और संशोधन करते हुए दिल्ली सरकार का मॉडल अपनाया जाना चाहिए, जिससे हर गरीब-अमीर को सस्ती व बढिय़ा शिक्षा मिल सके।
 
सिमरजीत सिंह बैंस ने भी शिक्षा माफिया द्वारा लोगों की लूट का जिक्र करते हुए मांग की कि देश के अधिकांश राज्यों में आर.टी.ई. कानून पूरी तरह से लागू है, लेकिन पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां शिअद-भाजपा सरकार के समय जारी किए गए एक सर्कुलर के जरिए निजी स्कूल गरीब बच्चों को दाखिला देने से बच जाते हैं। उन्होंने उक्त सर्कुलर वापस लेने की मांग की। 

शिअद विधायक परमिंद्र सिंह ढींडसा ने वार्षिक 8 फीसदी बढ़ौतरी की अनुमति को बहुत अधिक बताया। सरबजीत कौर माणूके व नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने भी फीस बढ़ौतरी को अधिक बताया और कहा कि आदर्श स्कूलों जैसी कई संस्थाएं बदहाल हैं, उन्हें भी दुरुस्त करके सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करवाई जाए। 

बिल पर बहस का जवाब देते हुए मंत्री विजय इन्द्र सिंगला ने कहा कि सरकार ने पूरी तरह स्टडी करने के बाद यह संशोधन पेश किया है। इससे पहले ही सभी स्कूलों को हिदायत दी जा चुकी है कि वे अपनी यूनिफार्म व बुक्स के संबंध में सूचनाएं व डिजाइन वैबसाइट्स पर अपलोड करेंगे, ताकि अभिभावक कहीं से भी उन्हें खरीद सकें।  फिर भी यदि कोई स्कूल इसका उल्लंघन  करता  है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।

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