पंजाब विधानसभा सत्रः अगर किसी का छीन जाता है रोजगार तब भी देनी पड़ेगी 3 महीने की Salary

punjabkesari.in Saturday, Aug 29, 2020 - 10:13 AM (IST)

जालन्धर (धवन): पंजाब विधानसभा ने कोरोना महामारी दौरान बुलाए एक दिवसीय सत्र में सर्वसम्मति से 7 बिल पास कर दिए। विधानसभा सत्र की अध्यक्षता स्पीकर राणा के.पी. सिंह ने की जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह अपने कई कैबिनेट साथियों के साथ सत्र में मौजूद थे। पास किए गए बिलों में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें जन्म दिवस को समर्पित तरनतारन में श्री गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की स्थापना शामिल है। श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब बिल 2020 को पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री तृप्त राजिन्द्र सिंह बाजवा ने पेश किया जिसमें कहा गया कि कानून के क्षेत्र में समायोजित शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुसंधान के उद्देश्य से लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना जरूरी है।  

विधानसभा ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट (पंजाब अमैंडमैंट) बिल 2020 को भी हरी झंडी दे दी। इस कानून के बनने से किसी भी उद्यम के बंद होने पर वर्करों को 3 महीने की अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी। श्रम मंत्री ने कहा कि बिल में कामगारों की मौजूदा लागू सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अब संस्थाओँ के बंद होने या नौकरी से निकाले जाने की सूरत में कामगार 3 महीने का अतिरिक्त वेतन लेने के योग्य हो जाएंगे। 

विधानसभा ने पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टैम्परेरी रिलीज) अमैंडमैंट बिल 2020 को सर्वसम्मति से पारित किया। बिल को पेश करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री बाजवा ने कहा कि कानून के बनने से आपदा, महामारी या अत्यंत आपातकालीन परिस्थिति में कैदियों के पैरोल की अवधि को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस कानून का उद्देश्य जेल विभाग को भीड़भाड़ वाली जेलों से कैदियों को पैरोल पर बाहर भेजना है ताकि जेलों को कोविड-19 से मुक्त रखा जा सके। उल्लेखनीय है कि पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टैम्परेरी रिलीज) एक्ट 2062 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसकी मार्फत कैदियों की पैरोल को 16 सप्ताह से आगे बढ़ाया जा सके परन्तु अब अप्रत्याशित आपदा व महामारी की स्थिति को देखते हुए जेल विभाग को तिमाही आधार पर पैरोल की स्थिति पर समीक्षा करने का अवसर मिल गया है। 

विधानसभा ने पंजाब फिजीकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमैंट (सैकेंड अमैंडमैंट) बिल 2020 को भी पास कर दिया है। बिल को पेश करते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार के संसाधनों पर गंभीर नकारात्मक असर पड़ा है। भारत सरकार ने उधार लेने की सीमा में राहत दी है तथा 2020-21 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की सीमा को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य सरकार के संसाधनों को मजबूत करना है। पंजाब राज्य ने 2020-21 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जोकि 12,130 करोड़ है, में 2 प्रतिशत का अतिरिक्त उधार लेने की सीमा को अनुमति दे दी है जोकि उसकी कुल उधार सीलिंग जो जी.एस.डी.पी. का 3 प्रतिशत है, से ऊपर होगी। 

पंजाब विधानसभा ने द पंजाब क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट (रजिस्ट्रेशन व रैगुलेशन) बिल 2020 को भी पास कर दिया है। बिल को पेश करते हुए पंजाब के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब में इस समय ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसके तहत प्राइवेट क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट को पंजीकृत या नियमित किया जा सके। इस कानून का उद्देश्य क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट को एक रैगुलेटरी के अधीन लाना है ताकि उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके।

विधानसभा ने द कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रैगुलेशन एंड एबोलेशन) (पंजाब अमैंडमैंट) बिल 2020 को भी पास कर दिया। पंजाब के श्रम मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बिल पेश करते हुए कहा कि इससे श्रम को लेकर बनाए गए नियमों में महत्वपूर्ण तबदीलियां आएंगी। इस बीच विधानसभा ने द पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सैकेंड अमैंडमैंट) बिल 2020 को भी पास कर दिया। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि जी.एस.टी. के दौर में टैक्सों को लगाने व एकत्रित करने तथा करदाताओं को राहत देने के लिए यह कानून बनाया गया है। 


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